खाद-बीज की दुकान खोलना चाहते हो आप तो अब घर बैठे आसानी से ले सकते हैं लाइसेंस, ये है पूरी प्रक्रिया
खाद-बीज की दुकान खोलना चाहते हो आप तो अब घर बैठे आसानी से ले सकते हैं लाइसेंस, ये है पूरी प्रक्रिया, क्या आप खुद की खाद-बीज की दुकान खोलकर कोई व्यवसाय शुरू करने की सोच रहे हैं? तो आज हम आपकी इस समस्या का समाधान करेंगे! हम आपको खाद-बीज की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस से जुड़ी अहम जानकारी देने जा रहे हैं। ताकि आप आसानी से लाइसेंस प्राप्त कर सकें। अब आपको लाइसेंस के लिए कृषि विभाग के दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यह एक ऐसा व्यवसाय है जिसे आप कम लागत में शुरू कर सकते हैं और यह हमेशा चलने वाला मुनाफे वाला व्यवसाय साबित होता है।
यहां से करें आवेदन
खाद-बीज की दुकान का लाइसेंस पाने के लिए सबसे पहले आपको कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर जाकर अपना आधार कार्ड रजिस्टर कराना होगा। फिर उसी वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियां भरनी होंगी। यह वेबसाइट यूनिफेट पोर्टल है, जहां ऑनलाइन आवेदन के लिए आप upagriculture.com पर जाएं और जनहित गारंटी पर क्लिक करें। इसके बाद अपने सभी जरूरी दस्तावेजों को स्कैन करके फॉर्म के साथ अटैच करें। ध्यान रहे कि आवेदन पूरा हो। किसी भी तरह की परेशानी होने पर आप कृषि विभाग में जाकर संबंधित अधिकारी या कर्मचारी से मदद ले सकते हैं।
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1 महीने में मिल जाएगा लाइसेंस
ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उसकी हार्ड कॉपी का प्रिंटआउट ले लें। उस हार्ड कॉपी को एक सप्ताह के अंदर संबंधित कार्यालय में जमा कर दें। इसके बाद विभाग की ओर से प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। हार्ड कॉपी जमा करने के एक महीने के अंदर आवेदक को यह लाइसेंस मिल जाएगा।
लाइसेंस आवेदन शुल्क
उर्वरक की बिक्री के लिए खुदरा लाइसेंस के लिए आवेदन शुल्क 1250 रुपये, थोक लाइसेंस के लिए आवेदन शुल्क 2250 रुपये, बिक्री लाइसेंस शुल्क 1000 रुपये और लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क 500 रुपये है।
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ये है पात्रता
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने एक अहम फैसला लिया है। अब खाद-बीज की दुकान खोलने के लिए 10वीं पास होना जरूरी होगा। इस क्षेत्र में काम करने के लिए सबसे पहले किसी के पास कृषि में बीएससी या कृषि में डिप्लोमा होना चाहिए।
जिला कृषि अधिकारी का कहना है कि अब किसानों को खाद या बीज से संबंधित लाइसेंस लेने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। आप ऑनलाइन आवेदन करके यह लाइसेंस पा सकते हैं। इसके लिए आवेदक का 10वीं पास होना अनिवार्य है, साथ ही कुछ शैक्षणिक योग्यता भी जरूरी है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन प्रक्रिया के दौरान अगर किसी आवेदक के कुछ दस्तावेज पूरे नहीं होते या उसमें कोई त्रुटि होती है तो हम उसे वापस कर देते हैं और उसे एक समय दिया जाता है जिसमें उसे अपने दस्तावेज सही करवाने होते हैं। इसके बाद उसे एक महीने की अवधि में लाइसेंस दे दिया जाता है।