NATIONALभारत

Indian Railway Rule for Domestic Animal: ट्रेन में कुत्ता ले जाने से पहले जानें रेलवे के नए नियम, वरना लगेगा भारी जुर्माना

Indian Railway Rule for Domestic Animal: ट्रेन में रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं, लेकिन इसमें यात्रा करने के कुछ जरूरी नियम होते हैं. अगर आपके पास पालतू जानवर है और आप उसे अपने साथ ट्रेन में ले जाने की सोच रहे हैं तो भारतीय रेलवे के नियमों की जानकारी होना बेहद जरूरी है. क्योंकि अगर आप बिना किसी जानकारी के अपने पालतू जानवर को साथ ले जाते हैं तो इसके लिए आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है. इसलिए कुछ जरूरी बातों की जानकारी होना महत्वपूर्ण है.

Home Loan @ 7.45%

रेलवे प्रशासन ने साफ कहा है कि बिना सही बुकिंग और जरूरी दस्तावेजों के पशु-पक्षियों को ट्रेन में ले जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. ऐसे मामलों में यात्री से 6 गुना तक जुर्माना वसूला जा सकता है. उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपु मंडल के सीनियर डीसीएम हितेश यादव के मुताबिक, रेलवे ने पशु-पक्षियों के परिवहन के लिए स्पष्ट नियम तय किए हैं. इन नियमों का पालन करना सभी यात्रियों के लिए जरूरी है.

सीजफायर के बीच बड़ा धमाका: अमेरिका ने ईरान के तेल टैंकर पर किया सीधा हमला, मध्य पूर्व में फिर भड़का तनाव

फर्स्ट AC और फर्स्ट क्लास AC में ही ले जा सकते हैं कुत्ता

रेलवे के मुताबिक, पालतू कुत्तों को केवल AC या फर्स्ट क्लास में ही साथ ले जाया जा सकता है.

इसके लिए जरूरी शर्तें जानिए

  • पूरा कूपे या केबिन रिजर्व होना चाहिए.
  • साथ में यात्रा कर रहे यात्रियों की सहमति जरूरी है.
  • TTE की अनुमति लेनी होगी.

पार्सल और ब्रेकवान की सुविधा

अगर आप जानवर को साथ नहीं ले जा सकते तो रेलवे पार्सल या ब्रेकवान यानी लगेज वैन की सुविधा देता है. यहां जानवर को गार्ड के पास बने डॉग बॉक्स में रखा जाता है और उसे सुरक्षित तरीके से भेजा जाता है.

IND vs AUS सीरीज में चमक सकता है वैभव सूर्यवंशी का सितारा, टीम इंडिया में एंट्री के संकेत

बुकिंग के लिए क्या करना होगा?

अगर आपको भी जानवर की बुकिंग करवानी है तो इसके लिए यात्रा से पहले स्टेशन के पार्सल ऑफिस में संपर्क करना होगा. वहां जानवर का वजन, निर्धारित फॉर्म और फीस जमा करनी होगी. प्रक्रिया पूरी होने के बाद रेलवे रसीद जारी करता है.

Preeti Singh

Priti Singh is a senior journalist at INN24 News with extensive experience covering crime, governance, public policy, and regional affairs in Chhattisgarh Her reporting focuses on factual accuracy, administrative accountability, and issues of public interest. Areas of Expertise • India and Chhattisgarh politics and governance • State and regional affairs (Chhattisgarh) • Public administration • Investigative reporting Editorial Responsibility Priti Singh follows strict fact-checking and editorial standards and adheres to INN24 News’ Editorial Policy. 📧 Contact: manni200390@gmail.com Profile Last Updated: 20 January 2026