देश

हाई कोर्ट ने ड्राइवर और ट्रक संचालक के विरुद्ध हड़ताल खत्म करने का प्रस्ताव किया पारित जाने पुरी जानकारी

आप की जानकारी के लिए बता दे की मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में बुधवार को दूसरे दिन भी ट्रक ड्राइवरों का हड़ताल जारी रहा। जिसमे लोगों को बहुत सी परेशानी  का सामना भी करना पड़। देर रात पेट्रोल-डीजल डिपो पर भोपाल के कलेक्टर पहुंचे उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। हड़ताल के बीच ट्रक संचालकों और ड्राइवरों के हड़ताल के खिलाफ आज नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच (Citizen Consumer Guidance Forum) ने जबलपुर (Jabalpur) हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। अब हाई कोर्ट ने ड्राइवर और ट्रक संचालक के विरुद्ध हड़ताल खत्म करने का प्रस्ताव किया पारित जाने पुरी जानकारी।




आप को बता दे की अब ये दायर याचिका में सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल को तलब को किया है। बता दें नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने याचिका में हड़ताल को असंवैधानिक बताया है। उसके साथ ही याचिका में नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने हड़ताल को तत्काल खत्म करने की मांग की गयी है।

12GB रैम और 4800mAh कि बैटरी के साथ लेगा मार्केट धमाकेदार एंटी Vivo का 5G फोन,जाने कीमत

बता दे की अब ये हिट-रन-एंड कानून के विरोध में ट्रक-बस सहित अन्य ड्राइवरों की हड़ताल तीसरे दिन बुधवार को भी जारी रही। बुधवार को स्कूल वैन भी नहीं चली। जिसके नतीजतन स्कूलों में अघोषित अवकाश रहा। इधर हड़ताल की वजह से दूध-सब्जी सहित अन्य जरूरी व्यव्थाएं प्रभावित भी हो चुकी थी।

PM Kisan Yojana 2024 किसानों को नए साल पर मिला जोरदार तोहफा,अब हर किसान के खाते में आयेगी12000 की राशि 

क्यों कर रहे विरोध

हाई कोर्ट ने ड्राइवर और ट्रक संचालक के विरुद्ध हड़ताल खत्म करने का प्रस्ताव किया पारित जाने पुरी जानकारी। ड्राइवर हिट एंड रन से जुड़े कानून का विरोध कर रहे हैं। अब कानून के तहत 10 वर्ष की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। कानून के विरोध में ड्राइवरों द्वारा सोमवार से हड़ताल चालू की गयी थी।

12GB रैम और 4800mAh कि बैटरी के साथ लेगा मार्केट धमाकेदार एंटी Vivo का 5G फोन,जाने कीमत

ड्राइवरों की यह हड़ताल दूसरे दिन बुधवार को भी जारी रही। ड्राइवरों ने अपनी बसें स्टैंड पर खड़ी कर दी है। अब ड्राइवरों का कहना है कि उनका वेतन महीने का 10-12 हजार रुपये है। और जुर्माना 7 लाख रखा गया है। उसके साथ ही उनका कहना है कि एक्सीडेंट कोई जानबूझ कर नहीं करता।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *