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Gangster Aman Sahu नहीं लड़ सकेगा झारखंड विधानसभा चुनाव, High Court ने याचिका की खारिज
Raipur : गैंगस्टर अमन साहू झारखंड की बड़कागांव विधानसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ सकेगा। बिलासपुर हाई कोर्ट ने अमन साहू के वकील द्वारा दायर चुनाव लड़ने के आवेदन को खारिज कर दिया है। वकील ने कोर्ट में यह याचिका दाखिल की थी कि अमन साहू को नामांकन भरने के लिए व्यक्तिगत उपस्थिति की अनुमति दी जाए। बड़कागांव विधानसभा के नामांकन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है, और अब अमन इस चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकेगा।
हालांकि, झारखंड हाई कोर्ट में भी अमन साहू की ओर से चुनाव लड़ने की अनुमति के लिए एक अलग आवेदन लंबित है, जिसकी सुनवाई गुरुवार को होगी। शनिवार को अमन साहू के वकील हेमंत सिकरवार ने झारखंड से आकर अमन के हस्ताक्षर नामांकन पत्र पर करवाए थे। इसके बाद, झारखंड हाई कोर्ट से अनुमति की उम्मीद में आवेदन किया गया है।
Gangster Aman Sahu नहीं लड़ सकेगा झारखंड विधानसभा चुनाव, High Court ने याचिका की खारिज
गौरतलब है कि अमन साहू इस समय रायपुर पुलिस की रिमांड पर है। उस पर कारोबारी से रंगदारी वसूलने के लिए अपने गुर्गों से फायरिंग करवाने का आरोप है। यह फायरिंग रायपुर के तेलीबांधा इलाके में पीआरए ग्रुप के दफ्तर के बाहर की गई थी। पुलिस ने इस मामले में अब तक 12 आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है, जबकि अमन को झारखंड से प्रोडक्शन वारंट के तहत लाया गया था।