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Paytm: आखिरकार Paytm को मिली राहत, जानिए ऐप के जरिए अब क्या-क्या कर पाएंगे

फिनटेक कंपनी पेटीएम का स्वामित्व रखने वाली वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड को आखिरकार थोड़ी राहत भरी खबर मिल ही गई। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने पेटीएम को मल्टीबैंक मॉडल के तहत यूपीआई सिस्टम में थर्ड पार्टी एप्लिकेशन (TPAP) के रूप में भाग लेने की मंजूरी दे दी है। NPCI ने एक बयान में कहा कि एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और यस बैंक पेटीएम के लिए पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर बैंकों के रूप में काम करेंगे।

यस बैंक और पेटीएम

यस बैंक वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (ओसीएल) से जुड़े मौजूदा एवं नए यूपीआई कारोबारियों के लिए मर्चेंट अधिग्रहण बैंक के रूप में भी काम करेगा। एनपीसीआई ने कहा कि ‘@पेटीएम’ हैंडल को यस बैंक पर दोबारा प्रेषित किया जाएगा। पेमेंट सिस्टम का ऑपेरेशन करने वाली NPCI ने कहा कि यह इंतजाम पेटीएम के मौजूदा यूजर्स और कारोबारियों को यूपीआई लेनदेन और स्वतःभुगतान (ऑटोपे) की सहमति को निर्बाध ढंग से जारी रखने में सक्षम बनाएगा।

मिलती रहेगी ऐप पर ये सर्विस

थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर लाइसेंस मिलने के बाद यूजर्स को पेटीएम ऐप से पेमेंट्स करने की सर्विस मिलती रहेगी। हालांकि, यूजर्स पेटीएम पर दूसरे बैंक के खाते से कनेक्टेड यूपीआई के जरिए पेमेंट कर पाएंगे। थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जो NPCI की यूपीआई पेमेंट सर्विस देते हैं। ऐसे ऐप अपनी तरफ से बैंकिंग प्रोडक्ट्स अपने प्लेटफॉर्म के जरिए नहीं बेच सकते हैं। फोनपे और गूगलपे जैसे पेमेंट ऐप थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर हैं।
आसान भाषा में समझें तो पेटीएम ऐप के जरिए पेमेंट करने के लिए यूजर्स को अब पेटीएम पेमेंट बैंक की जगह किसी और बैंक को लिंक करना होगा। इसके बाद ही वो यूपीआई के जरिए पेमेंट कर पाएंगे।

पेमेंट बैंक के ग्राहक

5 मार्च के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खाताधारक आगे किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन अपने अकाउंट के जरिए नहीं कर पाएंगे। पेटीएम पेमेंट बैंक के ग्राहक जमा, क्रेडिट लेनदेन, प्रीपेड सेवाएं, वॉलेट, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का इस्तेमाल 15 मार्च 2024 तक ही कर सकते हैं।

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डेडलाइन से पहले मिली मंजूरी

पेटीएम को सलाह दी गई है कि जहां भी जरूरी हो, सभी मौजूदा हैंडल और सहमतियों को जल्द-से-जल्द नए पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर बैंकों के रूप में ट्रांसफर कर लें। एनपीसीआई का यह फैसला रिजर्व बैंक की उस समयसीमा से एक दिन पहले आया है, जिसमें पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PBL) के ग्राहकों और कारोबारियों को 15 मार्च तक अपने खाते अन्य बैंकों में ट्रांसफर करने के लिए कहा गया है। पेटीएम की सहयोगी इकाई PBL को रिजर्व बैंक ने पिछले महीने लगातार नियामकीय अनुपालन में नाकाम रहने पर खाते में जमा और टॉप-अप स्वीकार करने से रोक दिया था।

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