सेवानिवृत्ति से पहले कर्मचारी को गृह जिले में पोस्टिंग का हक, CG हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आबकारी विभाग के हेड कांस्टेबल नेल्सन लवेट की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें उनके गृह जिले बिलासपुर में पोस्टिंग देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने संबंधित अधिकारी को आदेश की प्रति प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर इस संबंध में पोस्टिंग आदेश जारी करने को कहा है। मामले की सुनवाई जस्टिस बिभू दत्ता गुरु की सिंगल बेंच में हुई।
नेल्सन लवेट वर्तमान में रायगढ़ जिले में आबकारी हेड कांस्टेबल के पद पर पदस्थ हैं। उन्होंने रायगढ़ से बिलासपुर ट्रांसफर करने और वर्ष 2025 की ट्रांसफर पॉलिसी के क्लॉज 3.12 का लाभ दिए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया था।
1993 में आबकारी विभाग में हुई थी नियुक्ति
याचिका में बताया गया कि नेल्सन लवेट की नियुक्ति 19 अप्रैल 1993 को आबकारी विभाग में सेल्समैन के पद पर हुई थी। बाद में उन्हें नियमित करते हुए आबकारी आरक्षक के पद पर नियुक्त किया गया। वर्ष 2014 में उनका तबादला कोरबा से बिलासपुर किया गया था।
इसके बाद 24 जून 2022 को उन्हें बिलासपुर से रायगढ़ ट्रांसफर कर दिया गया। वर्ष 2023 में पदोन्नति के बाद वे आबकारी हेड कांस्टेबल बने और रायगढ़ में ही पदस्थ रहे।
पत्नी का चल रहा इलाज, जुलाई 2027 में रिटायरमेंट
याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि उनकी सेवानिवृत्ति जुलाई 2027 में प्रस्तावित है। उनकी पत्नी की तबीयत भी खराब रहती है और उनका लगातार इलाज चल रहा है। इसी वजह से उन्होंने गृह जिले बिलासपुर में पोस्टिंग के लिए विभाग के समक्ष कई बार आवेदन दिया, लेकिन उनकी मांग पर कोई निर्णय नहीं लिया गया।
सरकार ने ट्रांसफर पॉलिसी लागू होने से किया इनकार
राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में दलील दी गई कि 5 जून 2025 को जारी ट्रांसफर पॉलिसी आबकारी विभाग पर लागू नहीं होती। सरकार ने बताया कि इस नीति के दायरे से पुलिस, आबकारी, परिवहन, वाणिज्यिक कर और शिक्षा विभाग को बाहर रखा गया है।
सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि किसी कर्मचारी को उसकी पसंद के स्थान पर पोस्टिंग पाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।
हाईकोर्ट ने 15 दिन में पोस्टिंग का आदेश देने कहा
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की दलीलों को स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति की नजदीकी अवधि और गृह जिले में पोस्टिंग के लिए उनके द्वारा किए गए आवेदनों को ध्यान में रखा।
कोर्ट ने कहा कि कई विभागों में सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच चुके कर्मचारियों को उनकी पसंद या गृह जिले में पोस्टिंग का लाभ दिया गया है। ऐसे में याचिकाकर्ता को भी इस लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।
अदालत ने ट्रांसफर पॉलिसी के क्लॉज 3.12 को लागू नहीं होने संबंधी सरकार की दलील को भी उचित नहीं माना। हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारी को मामले पर विचार कर आदेश की प्रति प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर नेल्सन लवेट की बिलासपुर में पोस्टिंग का आदेश जारी करने का निर्देश दिया।
इसी के साथ हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए मामले का निराकरण कर दिया।






