Chhattisgarh

ASP CSP SDM ने बस ट्रक ट्रांसपोर्टरों और चालकों का लिया मीटिंग ,अफवाहों से बचने के लिए दी गई समझाइश

 

 जगदलपुर inn24 ( रविंद्र दास)अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, नगर पुलिस अधीक्षक एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी के द्वारा बस और ट्रक चालकों एवं ट्रांसपोर्टरों की मीटिंग लेकर नए कानून के बारे में बताया गया। चालकों में भ्रम की स्थिति दूर करने एवं नए कानून के प्रावधान के विषय में जानकारी दी गई। बस्तर पुलिस की अपील ,अफवाहों से बचें  ,,आगामी नये कानून के प्रवाधान –
धारा 106(1) – जो कोई भी लापरवाही से कार्य करके मृत्यु का कारण बनता है उसे किसी भी तरह के करावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि 05 वर्ष तक हो सकती है और जुर्मना भी लगाया जा सकता है। यह संज्ञेय एवं जमानती अपराध है। धारा 106(2) – जो कोई भी लापरवाही से वाहन चला कर किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है और घटना के तुरन्त बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बिना भाग जाता है, उसे किसी भी तरह के करावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकती है और जुर्मना भी लगाया जा सकता है | यह संज्ञेय एवं अजमानती अपराध है। लेकिन जो चालक एक्सीडेंट के बाद पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को सूचना देते हैं, उनके ऊपर धारा 106(2) लागू ही नहीं होगी ।

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