आप भी हो शराब के दीवाने तो एक बार जान ले कितने शराब आप ट्रैन में ले जा सकते हो, ये कहता है रेल्वे का नियम
आप भी हो शराब के दीवाने तो एक बार जान ले कितने शराब आप ट्रैन में ले जा सकते हो, ये कहता है रेल्वे का नियम
आप भी हो शराब के दीवाने तो एक बार जान ले कितने शराब आप ट्रैन में ले जा सकते हो, ये कहता है रेल्वे का नियम भारतीय रेलवे देश की जीवन रेखा है। दैनिक रूप से लाखों लोग इससे सफर करते हैं। रेलवे यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई सामान एक से दूसरी जगह ले जाता है। रेलवे, हालांकि, कुछ चीजों को अनुमति नहीं देता है।
इनमें सिलेंडर जैसे ज्वलनशील पदार्थ होते हैं। क्योंकि फ्लाइट पर शराब ले जाना स्वीकार्य है। ऐसे में बहुत से लोग अनजान हैं कि क्या ट्रेन में शराब ले जाया जा सकता है? क्या कोई सीमा है? अब हम इसका जवाब जानेंगे।उत्तर रेलवे के CPRO (मुख्य जनसंपर्क अधिकारी) ने कहा कि ट्रेन में शराब ले जाना पूरी तरह वर्जित है। यानी आप ट्रेन में बोतल बंद या खुली कर रहे हैं। आप किसी भी तरह की शराब लेकर नहीं जा सकते। अगर आप ऐसा करते हुए पाया गया तो रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 165 के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
आप भी हो शराब के दीवाने तो एक बार जान ले कितने शराब आप ट्रैन में ले जा सकते हो, ये कहता है रेल्वे का नियम
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होगी ये कार्रवाई This action will be taken
ट्रेन में शराब लेकर जाते हुए पकड़े जाने पर ऊपर बताए गए अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी. ऐसे व्यक्ति पर 500 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है. साथ ही 6 महीने तक जेल भी हो सकती है. इसके अलावा यात्री का टिकट भी रद्द किया जा सकता है. इसी तरह अगर अगर किसी वर्जित सामान को लेकर जाते हुए उससे कोई घटना होती है और कोई नुकसान होता है तो इसका हर्जाना भी दोषी से वसूला जाएगा.
आप भी हो शराब के दीवाने तो एक बार जान ले कितने शराब आप ट्रैन में ले जा सकते हो, ये कहता है रेल्वे का नियम
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इन राज्यों में हो सकती बड़ी मुसीबत There can be big trouble in these states
भारत में बिहार, गुजरात, मिजोरम और नागालैंड जैसे राज्यों में शराबबंदी लागू है. ऐसे में अगर आप ट्रेन में शराब लेकर जाने में कामयाब भी हुए और इन राज्यों से गुजरते हुए या उतरने पर तलाशी में पकड़े जाते हैं. तो आपको और भी बड़ी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. क्योंकि, इसके लिए काफी सख्त नियम हैं.