यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालो पर की जा रही लगातार मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 104 वाहन चालकों पर अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए कुल 35400 रूपये समन शुल्क लिया गया। बिना रिफ्लेक्टर के वाहन चलाते पाए गए एवं नंबर प्लेट आड़ा तिरछा लिखे पाए गए वाहनों पर किया गया कार्यवाही

जांजगीर चाम्पा – सड़क दुर्घटना में कमी लाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर पुलिस द्वारा लगातार मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जा रहा है। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 104 वाहनों पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई। जिसमें नम्बर प्लेट अस्पष्ट होने से 20 प्रकरण में 6000, अवैधानिक रूप से नो पार्किंग में खड़ी किये गए 15 वाहन के चालकों से 4500 रूपए, मोटरसाइकिल में तीन सवारी चलने वाले 19 चालको से 5700 रुपये, वाहन में रिफ्लेक्टर ग्लास नही होने से 28 प्रकरण में 8400 रुपये, वाहन का हेडलाइट आधा काला नही करने पर 13 प्रकरण में 3900 रुपये एवं मोटरयान अधिनियम के अन्य धारा के तहत 09 प्रकरण में कार्यवाही कर 6900 रुपये समन शुल्क लिया गया।
यातायात पुलिस द्वारा वाहन चालको को भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने, अपने वाहन के आगे पीछे रिफ्लेक्टर लगाने एवं नों पार्किंग में वाहन खड़ी नहीं करने एवं मो.सा. में तीन सवारी नहीं चलने हेतु समझाईस दी जा रही है।

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