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वाहन चालकों के लिए अलर्ट! CG के इस जिले में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर लगेगा 10 हजार तक जुर्माना

महासमुंद : जिले में वाहन सुरक्षा को मजबूत करने और चोरी तथा तस्करी जैसी घटनाओं पर नियंत्रण लगाने के लिए परिवहन विभाग ने हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगवाना अनिवार्य कर दिया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन वाहनों में यह विशेष नंबर प्लेट नहीं होगी, उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से जल्द ही इन वाहनों के लिए सघन चेकिंग अभियान शुरू किया जाएगा। यह नंबर प्लेट न केवल वाहन की पहचान को सुरक्षित करती है, बल्कि फर्जी नंबर प्लेट के उपयोग को भी रोकने में सहायक है।

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1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों में लगवाना अनिवार्य

विभागीय नियमों के अनुसार, 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों में एचएसआरपी लगवाना अनिवार्य है। इसके बिना वाहन को बेचने में भी मालिकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।

नंबर प्लेट लगवाने की तुलना में चालान की राशि कई गुना अधिक है उदाहरण के लिए, दोपहिया वाहनों में किटमेंट का खर्च लगभग 500 रुपये है, जबकि प्लेट न होने पर 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। चार पहिया वाहनों के लिए किटमेंट का खर्च लगभग 800 रुपये है, जबकि चालान की राशि 5000 से 10,000 रुपये तक हो सकती है।

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विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे

विभाग के अनुसार, वर्तमान में किसान खेती और धान खरीदी में व्यस्त हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, फरवरी महीने से ब्लॉक और ग्राम स्तर पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक किया जाएगा और उनके क्षेत्र में ही नंबर प्लेट लगवाने की सुविधा प्रदान की जाएगी।