रायपुर कोर्ट ने शराब घोटाले में गैरहाजिर 28 आबकारी अधिकारियों पर जारी किया जमानती वारंट

रायपुर : शराब घोटाले को अंजाम देने में शामिल आबकारी विभाग के 28 अधिकारियों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। 20 अगस्त को इन सभी अधिकारियों को रायपुर की अदालत में पेश होना था, मगर एक भी अधिकारी अदालत नहीं पहुंचा, इस वजह से कोर्ट ने अब इन सभी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है।
EOW के वकीलों से मिली जानकारी के मुताबिक शराब घोटाला मामले में आरोपी बनाए गए आबकारी विभाग के अधिकारियों के मामले में अब अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। इन अधिकारियों की अग्रिम जमानत अर्जी विशेष अदालत और हाई कोर्ट से खारिज कर दी गई है। 20 अगस्त को अगर यह आबकारी अधिकारी अदालत में पेश होते तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता था। इस जोखिम को देखते हुए कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा अब अदालत ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। इसके बावजूद अब अगर अधिकारी सामने नहीं आते तो उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा सकता है।
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ईओडब्लू के चालान में जिन आबकारी अफसरों का नाम है, उनमें गरीबपाल दर्दी, नोहर सिंह ठाकुर, सोनल नेताम, अलेख राम सिदार, प्रकाश पाल, एके सिंग, आशीष कोसम, जेआर मंडावी, राजेश जयसवाल, जीएस नूरुटी, जेआर पैकरा, देवलाल वैद्य, एके अनंत, वेदराम लहरे, एलएल ध्रुव, जनार्दन कोरव, अनिमेष नेताम, विजय सेन, अरविंद कुमार पाटले, प्रमोद कुमार नेताम, राम कृष्णा मिश्रा, विकास कुमय गोस्वामी, इकबाल खान, नितिन खंडुजा, नवीन प्रताप, सौरभ बख्शी, दिनकर वासनिक, मोहित कुमार जयसवाल, नीलू नोतानी, मंजू कसेर शामिल हैं।