Chhattisgarhछत्तीसगढ

CG News : गर्भवती महिला की मौत मामले में लापरवाह बंगाली डॉक्टर को 7 साल की सजा

जांजगीर-चांपा : बंगाली डॉक्टर के गलत इंजेक्शन लगाने से गर्भवती महिला की मौत हो गई. इलाज में बरती गई लापरवाही पर चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश सर्व विजय अग्रवाल ने आरोपी बंगाली डॉक्टर को 7 साल की कठिन कारावास की सजा सुनाई है. मामला नवागढ़ थाना अंतर्गत गांव हीरागढ़ का है.

सुरक्षाबलों की बड़ी कार्रवाई: नक्सलियों का डंप मिला, देशी बंदूक और जिलेटिन सहित भारी सामग्री जब्त

अभियोजन के अनुसार, 1 सितंबर 2024 को चार माह की गर्भवती रूक्मणी कश्यप की तबियत खराब होने पर इलाज के लिए बंगाली डॉक्टर ध्रुवांतो सिकदार को घर बुलाया गया. बंगाली डॉक्टर के पास वैध सर्टिफिकेट नहीं होते हुए भी स्वयं से दवाई खरीदकर गर्भवती महिला को डेरिफाईलिन इंजेक्शन लगा दिया.

Mahtari Vandan Yojana : मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े ने सदन में दिया जवाब, जिलेवार आवेदन सूची की जानकारी साझा

इंजेक्शन लगाने के बाद रूक्मणी कश्यप की तबियत और भी बहुत ज्यादा खराब हो जाने से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नवागढ़ में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. सूचना पर नवागढ़ थाना में मर्ग कायम जांच की कार्रवाई की गई. मामले में 8 सितंबर 2024 को आरोपी डॉक्टर के खिलाफ नवागढ़ में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई. विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया.

कोरबा में रातभर हुई तेज बारिश से छिंदई नाला उफान पर, 20 गांवों का संपर्क टूटा

संपूर्ण अभियोजन साक्षियों का कथन लिए जाने के बाद चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश सर्व विजय अग्रवाल ने नवागढ़ थाना क्षेत्र के गांव सिऊंड निवासी आरोपी ध्रुवांतो सिकदार पिता धनंजय सिकदार (52) को धारा 105 भारतीय दंड संहिता के तहत 7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई. साथ ही 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया. अर्थदंड की राशि नहीं पटाने पर 3 माह का सश्रम कारावास अलग से भुगतने का आदेश दिया गया. अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक संदीप सिंह बनाफर ने पैरवी की.