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05 शातिर चोर चढ़े पामगढ़ पुलिस हत्थे

आरोपियो के कब्जे से शासकीय खब्भो में लगे करीबन 12 क्विंटल एल्युमिनियल तार कीमती करीबन 162000/-रूपये घटना ने प्रयुक्त पिकअप वाहन किया गया बरामद आरोपियों के विरुद्ध धारा 41 (1-4) जाफौ/ 379,411,34 भादवि के तहत की गई कार्यवाही

जांजगीर पामगढ़ – मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 02.04.23 को मुखबीर से सूचना मिली कि ग्राम चंडीपारा निवासी आयूब खान पिकअप वाहन सी जी 10 ए एम 8103 में शासकीय 33 के वी एल्युमिनियम तार को चोरी करके बिक्री करने चंडीपारा निवासी सरस वर्मा के कबाड़ी दुकान लाया है जिस पर जिले में चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए गठित विशेष टीम एवम थाना पामगढ़ पुलिस द्वारा रेड कार्यवाही किया गया।
आरोपी याकूब खान उम्र 28 वर्ष निवासी चंडीपारा को हिरासत में लेकर मेमोरेंडम कथन लिया गया जिसमे उन्होंने सरस वर्मा, राजेश रात्रे, रमेश रात्रे के साथ मिलकर थाना नवागढ़ क्षेत्र के ग्राम कटौद, थाना बलौदा क्षेत्र के ग्राम बोकरेल, थाना जांजगीर क्षेत्र के नहरिया बाबा मंदिर के पास लगे शासकीय खब्भो के एल्युमिनियम तार मिलकर घूम घूमकर जनवरी और फरवरी 2023 में चोरी करना बताया,आरोपी आयूब खान के कब्जे से पिकअप वाहन सहित उसमे भरे करीबन 02 क्विंटल 33 के. वी.एल्युमिनियम तार कीमती करीबन 27,000/-रूपये को बरामद किया गया।
प्रकरण के आरोपी सरस वर्मा उम्र 52 वर्ष निवासी चंडीपारा,राजेश रात्रे, रमेश उर्फ आदि रात्रे उम्र 28 वर्ष दोनो निवासी मुरलीडीह थाना मुलमुला से पूछताछ कर मेमोरेंडम कथन लिया गया सभी मिलकर घूम घूमकर जनवरी और फरवरी 2023 जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम कटोद, थाना बलौदा क्षेत्र के ग्राम बोकरेल, थाना जांजगीर क्षेत्र के नहरिया बाबा के पास लगे शासकीय खब्भो को क्षतिग्रस्त कर उसमे लगे 33 के. वी. तार को लोहे के कटर से काटकर चोरी करना कबूल किये है।
उक्त आरोपियों द्वारा चोरी के एल्युमिनियम तार करीबन 12 क्विंटल को परिजात कालोनी बिलासपुर निवासी कन्हैया बजाज और बंधवापारा सरकंडा निवासी कंवल सिंह ठाकुर के पास बेचना बताए जिसके आधार पर दोनो आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर मेमोरेंडम कथन लिया गया जिसके आधार पर 33 के. वी.एल्युमिनियम तार को खरीदना बताए दोनो के कब्जे से कुल 06 क्विंटल एल्युमिनियम तार को जप्त किया गया है।
सभी आरोपियों से द्वारा जुर्म कबूल करने एवम पर्याप्त अपराध सबूत पाए जाने से उनके विरुद्ध थाना पामगढ़ में धारा 41 (1-4)जाफौ/ 379,411,34 भादवि के तहत कार्यवाही किया गया।
उक्त 05 आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल किया गया है।
जिले के अन्य थानों से संपर्क कर उनके थानों में दर्ज अपराध के संबंध में जानकारी ली गई, जिसके अंतर्गत थाना जांजगीर में अपराध क्रमांक 152/23, धारा 136, 427 विद्युत अधिनियम, थाना नवागढ़ में अपराध क्रमांक 28/23, धारा 379, छत्तीसगढ़ विद्युत अधिनियम की धारा 136–1(a) विद्युत 140, एवं थाना बलौदा के अपराध क्रमांक अपराध क्रमांक 87/23, छत्तीसगढ़ विद्युत अधिनियम की धारा 135,139, 427के अपराध में उक्त आरोपियों की संलिप्तता पाए जाने से पृथक से पुलिस कार्यवाही की जाती है।
उक्त कार्यवाही में डीएसपी चंद्रशेखर परमा, निरीक्षक कामिल हक उप निरीक्षक सनत कुमार मांत्रे, सुरेश ध्रुव, स उ नि शिव चंद्रा,सुनील टैगोर,मुकेश पाण्डेय,प्रधान आरक्षक बलबीर सिंह,राजकुमार चंद्रा, मनोज तिग्गा, आरक्षक वीरेंद्र टंडन,अर्जुन यादव,श्रीकांत सिंह, सहबाज खान,विवेक सिंह एवम थाना पामगढ़ स्टाफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

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