यातायात नियमों का उल्लंधन करने वाले वाहन चालकों पर यातायात पुलिस द्वारा की जा रही लगातार मोटरयान अधिनियम के तहत् कार्यवाही
मोटरयान अधिनियम के विभिन्न धाराओ के तहत कुल 97 वाहनों पर कार्यवाही करते हुए कुल 30,100 रूपये समन शुल्क लिया गया। मोटर सायकल में तीन सवारी चलने वाले , बिना रिफलेक्टर ग्लास के वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर की गई कार्यवाही
जांजगीर चाम्पा – सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों वाहन चालकों पर यातायात पुलिस द्वारा लगातार मोटरयान अधिनियम के तहत् कार्यवाही की जा रही है। *यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 97 वाहनों पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही कर कुल 30,100 रूपया समन शुल्क लिया गया* जिसमें बिना रिफ्लेक्टर ग्लास के वाहन चलाते पाए जाने पर वाहन चालकों से 40 वाहन चालकों से 12000 रूपये, नंबर प्लेट अस्पष्ट होने से 08 वाहन चालकों से 2400 रूपये, नो पार्किग में गाड़ी करने वाले 12 वाहन चालक से 3600 रूपये, मोटर सायकल में तीन सवारी चलने वाले 09 चालकों से 2700 रूपये, वाहन का हेडलाइट आधा काला नही करने वाले 16 चालको से 48,00 रुपये, बिना सीट बेल्ट वाहन चलाने वाले 05 चालकों से 2500 रुपये एवं मोटरयान अधिनियम के अन्य धाराओं के तहत 07 वाहनों पर कार्यवाही कर 2100 रूपया वसूल किया गया। *इस प्रकार मोटरयान अधिनियम के तहत् कार्यवाही करते हुये 97 वाहन चालकों के विरूद्ध कार्यवाही कर 30,100 रूपये समन शुल्क वसूल किया गया
यातायात पुलिस द्वारा वाहन चालकों को भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने की समझाईश दी जा रही है।