Chhattisgarh

माता-पिताऔर वरिष्ठ नागरिको के भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 के संबंध में कार्यशाला/प्रशिक्षण..

समाज के प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए वरिष्ठजनों का सम्मान

 

जगदलपुर inn24 ( रविंद्र दास) गणराज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर द्वारा दिये गये निर्देश के पालन में माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के संबंध में कार्यशाला / प्रशिक्षण का आयोजन माननीय मनीष ठाकुर, जिला न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में आज दिनांक 31.08.2023 को जिला न्यायालय परिसर के मध्यस्थता कक्ष में आयोजित किया गया।
उक्त आयोजित कार्यशाला / प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय श्री मनीष ठाकुर, जिला न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा माता सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्जवलित कर बताया गया कि वरिष्ठजन हेतु माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 लागू किया गया है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि उक्त अधिनियम के तहत प्रस्तुत होने वाले आवेदनों की सुनवाई जिले के सभी उपखण्डों के अनुविभागीय अधिकारी की न्यायाधिकरण में की जाती है तथा उनके प्रकरणों की अपील जिला दण्डाधिकारी के न्यायालय में सुनवाई की जाती है।
आयोजित कार्यशाला में सुश्री संघरत्ना भतपहरी, तृतीय अपर जिला न्यायाधीश जगदलपुर द्वारा यह बताया गया कि कोई वरिष्ठजन जिसकी आयु 60 वर्ष या अधिक है, इसके अंतर्गत माता-पिता भी आते हैं, जो स्वयं आय अर्जित करने में असमर्थ हैं अथवा उनके स्वामित्वाधीन संपत्ति में से स्वयं का भरण-पोषण करने में असमर्थ है । ऐसे व्यक्ति उक्त अधिनियम के अंतर्गत भरण-पोषण के लिए आवेदन करने के हकदार है ।
आयोजित कार्यशाला में नन्द कुमार चौबे, अनुविभागीय दण्डाधिकारी जगदलपुर द्वारा यह बताया गया कि आयोजित कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य उक्त अधिनियम का व्यापक प्रचार-प्रसार कर वरिष्ठजन को उनकी सुरक्षा के साथ-साथ उनके अधिकार दिलाना है
आयोजित कार्यशाला में श्रीमती अनिता ध्रुव, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, जगदलपुर द्वारा उक्त अधिनियम के तहत कार्यवाहियों एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान करते हुए जिला प्रशासन से यह अपेक्षा की गई कि असहाय वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा हेतु जिले में स्थापित वृद्धाश्रम में निवासरत वृद्धजनों के व्यवस्थित खान-पान, चिकित्सा आदि की निगरानी सुनिश्चित करें ।
आयोजित कार्यशाला में रूपनारायण पठारे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित कार्यशाला में उपस्थित प्रशासनिक अधिकारी, पेनल अधिवक्ता एवं पैरालीगल वालिटियर्स से यह अपेक्षा भी की गई कि उनके द्वारा उक्त अधिनियम का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचाने हेतु आवश्यक कार्य करें।
आयोजित कार्यशाला में प्रबंध कार्यालय के प्रतिधारक अधिवक्ता अवध किशोर शर्मा द्वारा समाज में प्रत्येक परिवार के सदस्यों को परिवार के वरिष्ठजनों का सम्मान करना चाहिए बताया गया । उन्होंने यह भी बताया कि आज यदि हम अपने माता-पिता या वरिष्ठजन का सम्मान करेंगे तभी आने वाले समय में बच्चों से अपनी सेवा की उम्मीद कर सकते हैं।
उक्त आयोजित कार्यशाला / प्रशिक्षण में माननीय मनीष कुमार ठाकुर, जिला न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सुश्री संघरत्ना भतपहरी तृतीय अपर जिला न्यायाधीश डी०आर०देवांगन प्रथम अपर जिला न्यायाधीश अमित कुमार कोहली द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, रूपनारायण पठारे मु०न्या०मजि० / प्रभारी सचिव श्रीमती अनिता ध्रुव द्वितीय व्यव०न्या०वर्ग-1 श्री अजय सिंह मीणा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 मनीष ठाकुर व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 नन्द कुमार चौबे, अनुविभागीय दण्डाधिकारी जगदलपुर लीगल एड डिफेंस कौंसिल के समस्त पदाधिकारी, प्रतिधारक अधिवक्ता, पैनल अधिवक्ता एवं पैरालीगल वालंटियर्स उपस्थित थे ।

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