ब्रेकिंग – बांकी के युवक के साथ फोन पर गाली-गलौज फिर जानलेवा हमला: कुसमुंडा क्षेत्र का आरोपी रौनक सिंह गिरफ्तार, 5 मोटरसाइकिल और 2 चाकू बरामद.. अन्य साथी आरोपियों की तलाश…
राजू सैनी
ब्रेकिंग – बांकी के युवक के साथ फोन पर गाली-गलौज फिर जानलेवा हमला: कुसमुंडा क्षेत्र का आरोपी रौनक सिंह गिरफ्तार, 5 मोटरसाइकिल और 2 चाकू बरामद..
अन्य साथी आरोपियों की तलाश…

बांकीमोंगरा (कोरबा)। फोन पर गाली-गलौज के बाद एक युवक पर जानलेवा हमला करने वाले मुख्य आरोपी को बांकीमोंगरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से हमले में इस्तेमाल किए गए दो चाकू और पांच मोटरसाइकिलें जब्त की हैं। मामले के अन्य आरोपी फिलहाल फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है।
फोन पर दी थी जान से मारने की धमकी
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित कुणाल आजाद (21 वर्ष, निवासी शांतिनगर) ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि 22 अक्टूबर 2026 की रात को उसके मोबाइल पर अज्ञात नंबरों से फोन आया। फोन करने वाले ने उसे और उसके परिवार को अश्लील गालियां दीं और जान से मारने की धमकी दी। जब पीड़ित ने नाम पूछा, तो आरोपी ने अपना नाम राहुल यादव, विक्रम यादव उर्फ बम और अन्य सहयोगियों के रूप में बताया। इसके बाद देर रात करीब 1:30 बजे दोबारा फोन कर गाली-गलौज और धमकी दी गई।
रात के अंधेरे में घेराबंदी कर किया हमला
धमकी के अगले ही दिन, 23 अक्टूबर 2026 की रात लगभग 1:30 से 2:00 बजे के बीच, आरोपी 8 से 10 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर 12-15 लोगों के साथ शांतिनगर पहुंचे। उनके हाथों में डंडा, रॉड, चाकू और तलवारें थीं। आरोपियों ने कुणाल आजाद को घेर लिया और जान से मारने की नीयत से उस पर हमला कर दिया। इस दौरान बीच-बचाव करने आए मोहल्ले के ही एक अन्य युवक खिलेश साहू पर भी आरोपियों ने हथियारों से जानलेवा हमला करने का प्रयास किया। आस-पास के लोगों और परिजनों के इकट्ठा होने पर आरोपी मौके से भाग निकले।
मुख्य आरोपी गिरफ्तार, पुलिस रिमांड पर
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और एफएसएल (FSL) की टीम ने तुरंत मौका-मुआयना किया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुख्य आरोपी रौनक सिंह (24 वर्ष, निवासी प्रेमनगर, कुसमुंडा) को 23 अक्टूबर 2026 की शाम 4:40 बजे गिरफ्तार कर लिया। मामले में एक विधि से संघर्षरत बालक (नाबालिग) को भी पकड़ा गया है।
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 351(3), 109(1), 189(1), 189(2), 189(4), और 190 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी रौनक सिंह को न्यायालय कटघोरा में पेश कर 2 नवंबर 2026 तक न्यायिक रिमांड की मांग की है ताकि फरार आरोपियों और मामले से जुड़े अन्य साक्ष्यों का पता लगाया जा सके।




