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बेरोजगारी भत्ता हेतु 01 अप्रैल से ऑनलाइन कर सकते है आवेदन आवेदन किया जा सकता है मोबाइल या च्वाईस सेंटर के माध्यम से बेरोजगारी भत्ता हेतु बनाए गए है जिले में 71 क्लस्टर

 

रविन्द्र दास

जगदलपुर inn24.. कलेक्टर  चंदन कुमार के निर्देशानुसार बेरोजगारी भत्ता योजना 2023 के क्रियान्वयन के संबंध में 30 मार्च को जिला कार्यालय में अपर कलेक्टर श्री हरेश मण्डावी द्वारा बैठक ली गई। बैठक में नगर पालिक निगम आयुक्त, सर्व जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पंचायत बस्तर के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, जिला रोजगार अधिकारी एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
बैठक में बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन करने हेतु वेबसाईट – https://www.berojgaribhatta.cg.nic.in पर लॉगिन कर सकते है नया खाता बनाये एवं अपना मोबाईल नंबर दर्ज करना होगा एवं ओटीपी प्रविष्ट कर लॉगिन करें, बेरोजगारी भत्ता के ऑनलाइन फार्म में अपनी समस्त जानकारी प्रविष्ट कर समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों को पीडीएफ फॉरमेट में अपलोड करना होगा । पोर्टल में ऑनलाइन आवेदन करने के उपरान्त आवेदन का प्रिंट निकाल ले एवं निर्धारित तिथि को अपने सम्पूर्ण प्रमाण पत्रों के साथ स्वयं, सबंधित क्लस्टर में उपस्थित होवें । जिले में ब्लॉक स्तर पर कुल 71 कलस्टर बनाये गये हैं। पंजीकृत मोबाइल पर सूचना दिनांक, समय एवं स्थान की सूचना दी जायेगी। जहां आप अपने मूल दस्तावेजों के साथ स्वयं उपस्थित होकर दस्तावेजों का सत्यापन करवा सकते हैं।

बेरोजगारी भत्ता की पात्रता- छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो 01 अप्रैल को आवेदक की आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष,मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम हायर सेकेण्डरी (कक्षा 12वी उत्तीर्ण हो, कक्षा 12वी अथवा उच्च शैक्षणिक योग्यता का रोजगार पंजीयन न्यूनतम 02 वर्ष पुराना आवश्यक है परिवार की कुल वार्षिक आप 2लाख 50 हजार से अधिक न हो।

बेरोजगारी भत्ता हेतु अपात्रता की शर्तें में परिवार के एक ही सदस्य को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जायेगा। आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य केन्द्र अथवा राज्य सरकार के किसी भी संस्था अथवा स्थानीय निकाय में चतुर्थ श्रेणी अथवा ग्रुप डी को छोड़कर अन्य किसी भी श्रेणी की नौकरी में होने पर आवेदक बेरोजगारी भत्ता के लिए अपात्र होगा। पेंशनभोगी जो 10 हजार रूपये या उससे अधिक की मासिक पेंशन प्राप्त करते है. उनके परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होगे। ऐसे परिवार जिन्होंने पिछले असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स भरा हो उनके परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे। अन्य पेशेवर जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील चार्टड एकाउन्टेंट और पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत आर्किटेक्ट के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे।

बेरोजगारी भत्ता हेतु आवश्यक दस्तावेजों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास एवं आय प्रमाण पत्र (आवेदन तिथि से 01 वर्ष के अंदर बना हो), कक्षा 10वीं एवं 12वीं की अंकसूची, रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मोबाइल नम्बर, नवीनतम रंगीन फोटो जिले में किसी भी बैंक में बैंक खाता प्रस्तुत करना होगा।

बेरोजगारी भत्ता हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के बाद आवेदकों को भौतिक सत्यापन हेतु संबंधित क्लस्टर में अपने मूल अंकसूची और प्रमाणपत्रों के साथ स्वयं उपस्थित होना होगा। भौतिक सत्यापन के पश्चात पात्र पाए जाने वाले आवेदकों को 2500 रूपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा।

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