ध्यान दें: कभी न निकालें मृत व्यक्ति के एटीएम कार्ड से पैसे, वरना हो सकती है जेल, जानें नियम

अब बैंक से जुड़े हर काम के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि अब ज्यादातर काम घर बैठे ही हो जाते हैं। किसी को पैसे भेजने हो, एटीएम कार्ड के लिए आवेदन करना हो, चेकबुक के लिए आवेदन करना हो, लोन लेना हो आदि। ऐसे ही नाजाने कितने काम घर से ही हो जाते हैं। दूसरी तरफ अब पैसे निकालने के लिए बैंक भी नहीं जाना पड़ता, क्योंकि एटीएम के आने के बाद से आप जब चाहें तब अपने बैंक खाते से पैसे निकाल सकते हैं। बस इसके लिए आपको एटीएम कार्ड की जरूरत होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के एटीएम कार्ड से आप पैसे निकालते हैं, तो आपको जेल तक हो सकती है? शायद नहीं, तो ऐसे में आपके लिए पहले नियम जानना जरूरी हो जाता है। तो चलिए जानते हैं इस बारे में।

  • दरअसल, होता ये है कि जब किसी व्यक्ति का निधन होता है, तो उसके परिवार के लोग उसके एटीएम से पैसे निकालते हैं। लेकिन यहां ये जानना जरूरी हो जाता है ऐसा करना गैरकानूनी है। यहां तक कि अगर नॉमिनी भी बिना बैंक को सूचना दिए मृत व्यक्ति के बैंक खाते से पैसे निकालता है, तो ये भी गलत है। इसमें पकड़े जाने पर सजा का प्रावधान है।
नियम क्या कहता है?
  • आप अगर किसी मृत व्यक्ति के बैंक खाते से पैसे निकालते हैं तो आपको बैंक के नियम को फॉलो करना होता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति की मृत्यु के बाद ही उसकी सारी संपत्ति को अपने नाम पर ट्रांसफर करने के बाद ही उसके पैसों को निकाल सकते हैं। आपको इस बारे में बैंक को सूचित करना होता है।
नॉमिनी के लिए नियम
  • दूसरी तरफ अगर नॉमिनी एक है तो वो मृत व्यक्ति के बैंक खाते से पैसे निकाल सकता है, लेकिन एक से ज्यादा नॉमिनी होने पर आपको बैंक को सहमित पत्र दिखाना होता है और इसके बाद ही आप मृत व्यक्ति के बैंक खाते से पैसे निकाल सकते हैं।
ऐसे निकाल सकते हैं पैसे
  • अगर आप मृत व्यक्ति के बैंक खाते के नॉमिनी हैं, तो आपको एक फॉर्म भरना होता है। इस भरे हुए फॉर्म के साथ आपको मृतक की पासबुक, खाते का टीडीआर, डेथ सर्टिफिकेट और अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड देने होता है। इस प्रोसेस के पूरा होने के बाद आप पैसे निकाल सकते हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *