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रविंद्र दास
जगदलपुर- जगदलपुर में वैभव समूह द्वारा सीएलो रंग दे का कार्यक्रम होली के उपलक्ष में रविवार को गुप्ता लॉन में रखा गया।जिसमें विज्ञापन दर पांच श्रेणियों में रखा गया, जिसके तहत खाना-पीना -गाना बजाना, रेन डांस, गेम्स इत्यादि भी रखा गया है।विशेष रूप से अल्कोहल एवं कॉकटेल विज्ञापन में लिखा गया है। 18 साल के कम उम्र के बच्चों को भी मदिरा सेवन करने हेतु नियोजित करने का विज्ञापन है जो कानून में प्रतिबंधित है। आबकारी अधिनियम के तहतमदिरा का सेवन करना,सार्वजनिक स्थल पर करना एवं कराने का अवैधानिक कृत्य है। जिस पर तत्काल निवारक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही आयोजकों मंडल के विरुद्ध किया जाना आवश्यक है।
जिला महामंत्री रामाश्रय सिंह ने कहा होलिका दहन का पर्व सनातन हिंदू परंपरा गत विधि के अनुसार सामूहिक रूप से संपूर्ण भारतवर्ष मे सनातन परंपरा अनुसार बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में प्रेरणा स्वरूप है। आयोजकों द्वारा खुलेआम मदिरा सेवन कराने का विज्ञापन करना तथा पुनीत पर्व को दूषित करने का प्रयास है जो की धार्मिक भावनाओं को आहत करती है।
इस कारण उक्त कृत्य आयोजकों का भारतीय दंड विधान के तहत दंडनीय होकर अपराध की श्रेणी में आता है।
जिला महामंत्री रामाश्रय सिंह ने कहा भारतीय दंड विधान की धारा एवं आबकारी अधिनियम एवं किशोर न्याय अधिनियम के तहत अग्रिम कार्यवाही करते हुए इस लिखित शिकायत के तहत आयोजक मंडल के विरुद्ध प्रथम सुचना पत्र दर्ज करने एवं कार्यक्रम को स्थाई रूप से रोक लगाकर निवारक कार्यवाही करने की कृपा करें।
साथ मे नगर महामंत्री संग्राम सिंह राणा भी उपस्थित थे।