दहेज के नाम से आत्महत्या के लिये दुष्प्रेरित करने वाला आरोपी पति गिरफ्तार, अकलतरा पुलिस की कार्यवाही

आरोपी पति संतोष कुमार सिंह मरकाम को दिनांक 27.03.2023 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया। आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 178/2023 धारा 304बी भादवि पंजीबद्ध

जांजगीर अकलतरा – मामले का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 03.01.23 को श्रीमती हेमलता मरकाम उम्र 39 वर्ष निवासी लटिया आग में झुलस गई थी जिसे ईलाज हेतु बर्न एण्ड ट्रामा रिसर्च सेन्टर बिलासपुर में भर्ती कराये थे जहॉ ईलाज के दौरान दिनांक 17.01.23 को मृत्यु हो गई जिस पर थाना तारबहार जिला बिलासपुर में बिना नम्बरी मर्ग कायम कर मृतिका नवविवाहिता होने से शव का पंचनामा कार्यवाही कार्यपालिक दण्डाधिकारी के माध्यम से कराया जाकर जिला अस्पताल बिलासपुर में पीएम कराया गया है। बिना नम्बरी मर्ग थाना अकलतरा को प्राप्त होने से थाना अकलतरा में मर्ग क्रमांक 18/2023 धारा 174 जाफौ कायम कर जांच कार्यवाही में लिया गया। मर्ग जांच के दौरान मृतिका के परिजनों से पूछताछ कर कथन लिया गया जिनके द्वारा मृतिका के पति संतोष मरकाम के द्वारा दहेज के नाम से मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे साथ ही मृतिका के पति का अन्य महिला के साथ संबध भी था। मृतिका के पति द्वारा दहेज के नाम से मानसिक एवं शारीरिक रुप से प्रताड़ित करने के कारण मृतिका के द्वारा आग लगाकर अत्महत्या करना पाये जाने पर आरोपी पति के विरूद्ध थाना अकलतरा आरोपी का कृत्य प्रथम दृष्टया दहेज मृत्यु का होना पाये जाने से अपराध क्रमांक 178/2023 धारा 304बी भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुये आरोपी पति संतोष कुमार सिंह मरकाम उम्र 33 वर्ष निवासी वार्ड क्र 07 बतरा थाना विश्रामपुर जिला सूरजपुर को दिनांक 27.03.23 को गिरफ्तार कर हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी के द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करने पर न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया।
आरोपी को गिरफ्तार करने एवं विवेचना कार्यवाही में श्री शैलेन्द्र पांडेय, उप पुलिस अधीक्षक, निरी उमेश साहू, सउनि, अनिल तिवारी, आरक्षक विवेक ठाकूर, विरेश सिंह का सराहनीय योगदान रहा।

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