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जांजगीर-चांपा : दुकानदार के बेटे ने 2 भाइयों पर किया चाकू से हमला, गंभीर रूप से घायल एक युवक बिलासपुर रेफर

जांजगीर-चांपा जिले के पीथमपुर गांव में चल रहे मेले में सोमवार रात चाकूबाजी हो गई। दुकानदार के बेटे ने मेले में आए 2 युवकों पर हमला कर दिया। इसमें नीरज सिंह नाम के युवक के पेट पर चाकू लगा है, वहीं बीच-बचाव कर रहे शैलेंद्र सिंह नाम का युवक भी हमले में घायल हो गया है। मामला सिटी कोतवाली जांजगीर क्षेत्र का है।

सिटी कोतवाली प्रभारी लखेश केवट ने बताया कि सोमवार रात करीब 8.45 बजे सूचना मिली कि पीथमपुर मेले में एक दुकानदार के बेटे ने 2 युवकों पर चाकू से हमला कर दिया है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। यहां मुलमुला निवासी नीरज सिंह (31 वर्ष) के पेट पर चाकू लगा था और वो गंभीर रूप से घायल था। वहीं बीच-बचाव कर रहा दूसरा युवक शैलेंद्र सिंह (25 वर्ष) भी चाकू के हमले में घायल हो गया। उसके बाएं हाथ की हथेली में चाकू का वार लगा है। पुलिस ने दोनों घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया।

घायल युवक शैलेंद्र सिंह ने बताया कि उसका ममेरा भाई नीरज सिंह अपने परिवार के साथ उसके घर हाथनेवरा आया हुआ था। नीरज, वो और उसका चचेरा भाई लक्की सिंह एक बाइक पर पीथमपुर मेला देखने निकले। वहीं दूसरी बाइक पर परिवार के अन्य लोग भी मेला देखने आए थे। उसने बताया कि सभी हथनेवार अपने घर से शाम करीब 6.30 बजे पीथमपुर के लिए निकले थे। मेले में पहुंचकर वे घूम रहे थे। एक दुकान में उसकी भाभी को चूड़ी पसंद आई। चूड़ी का दाम पूछने पर दुकानदार ने उसकी कीमत 200 रुपए बताई। इसके बाद उन्होंने दुकानदार से दाम कम करने को कहा, लेकिन दुकानदार नहीं माना, जिस पर वे चूड़ी लिए बिना ही जाने लगे।

शैलेंद्र सिंह ने बताया कि इस पर दुकानदार का 20 साल का बेटा आक्रोशित होकर दुकान के अंदर से बाहर निकला और अपने पास रखे बटनदार चाकू से उस पर और उसके ममेरे भाई नीरज पर हमला कर दिया। नीरज के पेट पर उसने चाकू से 2 वार किए, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसका काफी खून भी निकलने लगा। जब उसने बीच-बचाव की कोशिश की, तो उसके हाथ पर भी आरोपी ने वार कर दिया। उसकी बाईं हाथ की हथेली पर चोट आई है। दोनों को पहले इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन नीरज की गंभीर हालत को देखकर उसे बिलासपुर रेफर किया गया है।

इस मामले में दुकान संचालक और उसके बेटे के खिलाफ सिटी कोतवाली जांजगीर में आईपीसी की धारा 323, 506B, 307 और आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी फिलहाल नहीं हुई है। पुलिस की जांच जारी है।

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