गेवरा खदान में मोबाइल ले जाना हुआ प्रतिबंधित,जीएम ने जारी किया आदेश….

कोरबा – कोयला उत्पादन मे ५० मिलियन टन उत्पादन का कीर्तिमान गढ़ने वाली गेवरा प्रबंधन द्वारा जारी आदेश की जिले भर के कर्मचारीयों में चर्चा है, यह आदेश बीते १७ मार्च को जारी किया गया है । जिसके अनुसार गेवरा परियोजना में काम करने वाले सभी विभागीय कर्मचारी एवं ठेका कामगारों के लिये खदान परिसर के क्रियाशील क्षेत्र (Active Area) में मोबाईल फोन का उपयोग पूर्णत प्रतिबंधित किया जाता है। अतः कोई भी विभागीय कर्मचारी अथवा ठेका कामगार खदान के क्रियाशील क्षेत्र (Active Area) में मोबाईल फोन लेकर नहीं आयें। यदि कोई भी विभागीय कर्मचारी या ठेका कामगार खदान परिसर के क्रियाशील क्षेत्र में मोबाईल फोन का उपयोग करते हुए पाया जाता है तो उसके विरूद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी एवं ठेका कर्मचारी को गेवरा परियोजना से हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया जायेगा।उक्त संबंध में गेवरा परियोजना के सभी संबंधित अनुभाग प्रभारी (Section In-charge) को निर्देशित किया जाता है कि अपने-अपने सेक्शन में उक्त आदेश का पालन सुनिश्चित करवायें। यदि उक्त आदेश के अनुपालन में किसी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है तो उसके लिए संबंधित अनुभाग प्रभारी जिम्मेदार होंगे। इस आदेश के बाद कर्मचारियों एवं यूनियन के लीडर में अलग-अलग प्रतिक्रिया देखने को मिल रहे हैं। एक और प्रबंधन इसे दुर्घटनाओं में कमी लाने को जोड़कर देख रहा है तो वहीं कई इसे प्रबंधन का तुगलकी फरमान बता रहे हैं, हालांकि यह देखना लाजमी होगा कि आदेश  कब तक सार्थक होते हुए धरातल पर रहता है । आशंका जताई जा रही है कि गेवरा खदान के बाद अन्य खदानों में भी इस तरह का आदेश जल्द ही देखा जा सकता है।

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