
खदान में दुर्घटना में मौत होने पर अब आश्रित को मिलेंगे २५ लाख रुपए,कोल इंडिया ने जताई सहमति….
अपेक्स जेसीसी की बैठक में कोयला कंपनियों के कर्मचारियों के हित से जुड़े कई मुद्दे पर सीआईएल प्रबंधन ने अपनी सहमति जता दी है। अब कोयला खदान दुर्घटनाओं में मौतों के लिए अनुग्रह राशि 25 लाख रुपए मिलेगी। इस पर प्रबंधन ने अपनी सहमति दे दी है। अभी नियमित कोयला कर्मचारी या ठेका श्रमिक के कार्य के दौरान मौत होने पर निकटतम वारिस को 15 लाख रुपए मिलते हैं। कोल इंडिया मुख्यालय में गुरुवार को अपेक्स जेसीसी की बैठक हुई। सदस्यों ने कोयला कर्मचारियों के अविवाहित बहन को मेडिकल सुविधा के लिए आश्रित के रूप में शामिल करने का भी मुद्दा उठाया। प्रबंधन ने इस पर सहमति जताई है। आश्रित और भू-विस्थापितों को उनकी योग्यतानुसार ठेका कंपनियों में नियोजन पर कंपनी प्रबंधन ने उचित पहल का आश्वासन दिया है। कोयला कंपनियों के विभागीय अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी दूर करने भर्ती प्रक्रिया अब कोल इंडिया स्तर पर होगी। उच्च न्यायालय के निर्देश पर एसईसीएल में विवाहित बेटी को भी आश्रित मान लंबित प्रकरणों के निराकरण को लेकर जारी परिपत्र के बाद कोल इंडिया की अन्य सहयोगी कंपनियों में भी यह लागू करने सर्कुलर जारी करने पर सीआईएल प्रबंधन ने सहमति दी। महिला वीआरएस के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। लंबित प्रकरणों के निराकरण पर भी अपेक्स जेसीसी के सदस्यों व प्रबंधन के बीच सहमति बनी।
खबर स्रोत – दैनिक भास्कर