ईपीएफओ – कंपनियों के मंजूरी बिना नाम- जन्मतिथि में कर सकते हैं बदलाव
नाम और जन्मतिथि ऑनलाइन खुद कर सकेंगे अपडेट, दस्तावेज जरूरी नहीं
नई दिल्ली – कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के 7.6 करोड़ से अधिक सदस्य दो सेवाओं की जानकारी खुद ऑनलाइन अपडेट कर सकेंगे। पहली, नियोक्ता की ओर से किसी सत्यापन या ईपीएफओ की मंजूरी के बिना नाम जन्मतिथि जैसी जानकारियों में ऑनलाइन बदलाव कर सकते हैं। दूसरी, ई-केवाईसी ईपीएफ खाते (आधार से जुड़े) वाले सदस्य, नियोक्ता के हस्तक्षेप के बिना आधार ओटीपी के साथ सीधे ईपीएफ ट्रांसफर दावे ऑनलाइन कर सकते हैं। उपरोक्त दोनों सेवाएं शनिवार से शुरू हो गई हैं। ऐसे मामलों में किसी सहयोगी दस्तावेजकी भी जरूरत नहीं होगी। यह सुविधा उन सदस्यों के लिए उपलब्ध होगी, जिनका यूएएन (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) एक अक्तूबर, 2017 के बाद जारी किया गया है। उस समय यूएएन को आधार से मिलान के लिए अनिवार्य कर दिया गया था।
1 अक्टूबर, 2017 के पहले के यूएएन वालों के लिए यह नियम जिन सदस्यों का यूएएन एक अक्तूबर, 2017 से पहले जारी हुआ है, उनके नियोक्ता ईपीएफओ की मंजूरी के बिना भी विवरण को सही कर सकता है। केवल उन मामलों में जहां यूएएन को आधार से नहीं जोड़ा गया है, वहां किसी भी सुधार को नियोक्ता के समक्ष भौतिक रूप से प्रस्तुत करना होगा तथा सत्यापन के बाद मंजूरी के लिए ईपीएफओ को भेजना होगा।