
कोलकाता- इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को कोलकाता पुलिस ने हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता ले गई और कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने शर्मिष्ठा पनोली को 13 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने पूछताछ के लिए रिमांड की मांग की थी जिसे कोर्ट से नामंजूर कर दिया।
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शर्मिष्ठा पनोली पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप
आरोप है कि शर्मिष्ठा ने ऑपरेशन सिंदूर पर बॉलीवुड कलाकारों की चुप्पी को लेकर इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड किया था। इस वीडियो में बोलते समय उन्होंने एक विशेष धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। शिकायत मिलने के बाद कोलकाता पुलिस ने मामला दर्ज किया। इसके बाद युवती और उसके परिवार को नोटिस भेजे गए, लेकिन वे फरार हो गए।
कोर्ट ने शर्मिष्ठा के खिलाफ जारी किया था अरेस्ट वारंट
इसके बाद कोलकाता के अदालत ने शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। वीडियो अपलोड के बाद युवती को धमकियां मिलने लगीं। विवाद बढ़ता देख शर्मिष्ठा पैनोली ने वीडियो डिलीट कर दिया और इसके लिए माफी भी मांगी। हालांकि, अब कोलकाता पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
कौन है इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली?
शर्मिष्ठा पनोली इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है। वह पुणे लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एक युवती है। शर्मिष्ठा के सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हैं। उनमें से एक पाकिस्तान से भी है। इस पाकिस्तानी फॉलोअर ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद शर्मिष्ठा पनोली से सवाल पूछा था। साथ ही वह यूज़र पहलगाम में 24 लोगों की हत्या करने वाले आतंकियों का बचाव कर रहा था। शर्मिष्ठा ने 14 मई 2025 को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर करते हुए उस सवाल का जवाब दिया था। इसी वीडियो में उन्होंने एक विशेष धर्म को लेकर टिप्पणी की थी।
सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था विवादित वीडियो
जैसे ही यह वीडियो शेयर हुआ, एक विशेष धर्म के लोगों में आक्रोश फैल गया। पाकिस्तान और भारत के कई मुस्लिम यूज़र्स ने मिलकर शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ एफआईआर की मांग की। कुछ यूज़र्स ने तो उन्हें रेप और गर्दन काटने की धमकी तक दे डाली। उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर धमकियों की बाढ़ आ गई। पनोली ने इन धमकियों के स्क्रीनशॉट भी अपने सोशल मीडिया पर शेयर किए। शर्मिष्ठा ने वीडियो अपने अकाउंट से डिलीट करके माफीनामा भी पोस्ट किया था।
कोर्ट ने पुलिस और शर्मिष्ठा दोनों की अर्जी खारिज कर भेजा जेल
शर्मिष्ठा पनोली के वकील मोहम्मद शमीमुद्दीन ने कहा कि हमारी तरफ से कोर्ट को बताया गया कि ऐसी कोई घटना ही नहीं घटी है। यह पूरी तरह झूठा आरोप है। पुलिस उनका फोन और लैपटॉप सीज किया है और जांच चल रहा है कि ऐसा कोई अरेंज्ड वीडियो उसमे है या नहीं। हमारे तरफ से जमानत की अर्जी दी गई थी और पुलिस की तरफ से पुलिस कस्टडी की अर्जी दी गई थी। दोनों ही कोर्ट ने खारिज किया और शर्मिष्ठा को 13 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
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आरोपी के खिलाफ एक से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई है। हमने सुप्रीम कोर्ट के दो आदेश की कॉपी कोर्ट को देकर बताया कि एक ही अपराध के लिए अलग-अलग फिर दर्ज नहीं हो सकती है। इस मामले में BNSS के अंडर सेक्शन 35 सबसेक्शन 3 के तहत नोटिस दिया जाता है लेकिन इस केस में ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया गया था।