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कक्षा 1 में प्रवेश हेतु निर्धारित उम्र 6 वर्ष

प्रायवेट लोकल स्कूलों एवं स्वामी आत्मानंद स्कूलों में छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कक्षा पहली में प्रवेश दिया जा रहा है, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ पैरेंट्स एसोसियेशन ने नाराजगी जताई और संचालक शिक्षा विभाग रायपुर को पत्र लिखकर कक्षा पहली हेतु उम्र छह वर्ष निर्धारित करने की मांग की गई है।

पैरेंट्स एसोसियेशन के प्रदेश अध्यक्ष क्रिष्टोफर पॉल का कहना है कि स्वामी आत्मानंद स्कूलों एवं अन्य लोकल स्कूलों में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कक्षा पहली में प्रवेश दिया जा रहा है, जो शिक्षा का अधिकार कानून का स्पष्ट उल्लंघन है, वैसी ही आरटीई के अंतर्गत प्रायवेट स्कूलों में कक्षा पहली के लिए 5 वर्ष के बच्चों को प्रवेश दिया जा रहा है, जबकि शिक्षा का अधिकार कानून में कक्षा पहली के लिए उम्र 6 वर्ष निर्धारित है, तो नई शिक्षा नीति के अनुसार कक्षा पहली के लिए उम्र 6 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए।

केन्द्र सरकार ने 15 फरवरी 2024 को पत्र लिखकर कक्षा पहली के लिए उम्र 6 वर्ष निर्धारित करने का निर्देश दिया है। छग राज्य बाल आयोग ने भी इस संबंध में डीपीआई को पत्र लिखा है, इसके बावजूद डीपीआई के द्वारा 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कक्षा पहली में प्रवेश दिया जा रहा है, जो शिक्षा का अधिकार कानून और नई शिक्षा निति का उल्लघंन है।

जबकि नई शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत भी क्रेन्द्र शासन द्वारा स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि कक्षा पहली में प्रवेश हेतु १ जुलाई को ६ वर्ष का होना आवश्यक है और उससे कम के बच्चों को कक्षा १ में प्रवेश ना दिया जाये, तो ऐसी परिस्थिति में स्वामी आत्मानंद स्कूल एवं अन्य लोकल स्कूलों द्वारा ६ वर्ष से कम के बच्चों को कक्षा १ में प्रवेश देना केन्द्र शासन के नियमों का उल्लंघन एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है, जिसमें राज्य शासन को कार्यवाही की जानी चाहिये…

कक्षा 1 में प्रवेश हेतु निर्धारित उम्र 6 वर्ष

इस नियम का कड़ाई से पालन करने हेतु आवश्यक है कि प्री प्रायमरी में कक्षा नर्सरी में प्रवेश हेतु न्यूनतम ३ वर्ष की उम्र को निर्धारित किया जाना आवश्यक है क्योंकि प्री प्रायमरी स्कूलों में ३ वर्ष से कम के बच्चों को वहॉं पर नर्सरी में एडमिशन दे दिया जाता है, जिसके कारण वे बच्चे ६ वर्ष के पूर्व ही कक्षा १ में पहुँच जाते हैं एवं राज्य शासन द्वारा आर टी ई के अन्तर्गत नर्सरी के प्रवेश हेतु ३ वर्ष एवं कक्षा १ के प्रवेश हेतु ६ वर्ष की सीमा का कड़ाई से पालन करना चाहिये ताकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति और शिक्षा के अधिकार क़ानून का उल्लंघन होने से रोका जा सके…

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