Surajpur Double Murder Case: पुलिसकर्मी की पत्नी और बेटी के मर्डर का मुख्य आरोपित गिरफ्तार, आज होगा हत्याकांड में खुलासा
Surajpur Double Murder Case: सूरजपुर के महगवां रिंगरोड में प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी की हत्या के बाद नगर की सड़कों पर दिख रहा आक्रोश देर शाम आईजी, कलेक्टर व एसपी के नेतृत्व में निकाले गए फ्लैग मार्च उपरांत शांत दिखा। इधर आरोपित कुलदीप साहू के बलरामपुर में गिरफ्तारी के बाद सूरजपुर पुलिस देर शाम उसे कोतवाली लेकर पहुंची।
भारी भीड़ के कारण कड़ी सुरक्षा में पुलिस उसे कोतवाली के पीछे के गेट से अंदर लेकर आई। एसएसपी एमआर आहिरे ने आरोपित से पूछताछ के बाद पूरी घटना की जानकारी आज मीडिया को देने की बात कही है।
जगह-जगह पुलिस तैनात
इधर सोमवार देर शाम कलेक्टर सभा कक्ष में शांति समिति की बैठक के बाद मंगलवार को नगर में स्थिति सामान्य रही। ऐतिहात बतौर जगह-जगह पुलिस बल तैनात किया गया था। छह पेट्रोलिंग टीम लगातार गश्त कर रही थी।
बता दें कि जिलाबदर के बावजूद यही रहकर घूम रहे निगरानी बदमाश ने रविवार को पहले कोतवाली के समीप स्थित चौपाटी में आरक्षक घनश्याम सोनवानी पर बिरयानी सेंटर में कढ़ाही में खौल रहे गर्म तेल को उड़ेल कर उसे गंभीर रूप से घायल किया।
उसके बाद भागते समय उसे रोक रहे प्रधान आरक्षक तालिब शेख व उदय सिंह पर कार को चढ़ाने की कोशिश की और उसी रात महगवां रिंग रोड स्थित प्रधान आरक्षक तालिब शेख की पत्नी मेहनाज शेख व पुत्री आलिया तालिब की निर्मम हत्या कर लाश को घर से घसीटते हुए निकालकर चार किलोमीटर दूर पीढ़ा जूर मार्ग में सड़क किनारे फेंक भाग निकला था। मामले में कुलदीप साहू के आरोपित होने की पुष्टि भी सोमवार को आइजी व एसपी ने मीडिया के सामने की थी।
दोहरे हत्याकांड के मामले में प्रधान आरक्षक तालिब शेख की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने मुख्य आरोपित कुलदीप साहू के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 137 (2), 138, 140 (1) के तहत अपराध दर्ज किया था।
Surajpur Double Murder Case: पुलिसकर्मी की पत्नी और बेटी के मर्डर का मुख्य आरोपित गिरफ्तार, आज होगा हत्याकांड में खुलासा
वहीं घायल आरक्षक घनश्याम सिंह की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपित कुलदीप साहू के विरुद्ध धारा 3 – 1 (आरएस) एससीएच, 3 (2) ( वी ए) एससीएच, 109 (2), 118, 121 (2), 351 (3) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया है। इधर कार चढ़ाने की कोशिश के मामले में भी कोतवाली पुलिस ने आरोपित कुलदीप साहू के विरुद्ध धारा 109 (1), 132, 221 भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।