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PM Kisan Installment: 14वीं किस्‍त का है इंतजार, नोट कर लें 28 जुलाई की खास तारीख, पीएम मोदी करने वाले हैं बड़ा एलान

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना योजना के तहत अगर आपको 14वीं किस्‍त का इंतजार है तो इसी महीने की 28 तारीख नोट कर लें. 28 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी 10 करोड़ के करीब किसानों के खातें में योजना के 2000 रुपये की 14वीं किस्त भेजने का एलान कर सकते हैं. असल में पीएम मोदी 28 जुलाई को राजस्थान में नागौर दौरे पर जा रहे हैं, जहां जाट आबादी की संख्या बहुत ज्यादा है. माना जा रहा है कि पीएम किसान के तहत 14वीं किस्त का एलान इसी जनसभा में की जाएगी.

इसके पहले फरवरी 2023 में किसानों के खाते में 13वीं किस्त भेजी गई थी. पीएम किसान के तहत साल में 3 अलग अलग किस्त में 6000 रुपये छोटे और सीमांत किसानों के खाते में केंद्र सरकार भेजती है. हालांकि अगर रजिस्‍ट्रेशन में कोई खामी हुई तो किसानों को 2000 रुपये की किस्‍त नहीं मिल पाती है. इसलिए बेहतर है कि 14वीं किस्‍त आने के पहले अपना स्‍टेटच जांच लें.

ऐसे चेक कर सकते हैं अपना स्‍टेटस

  • पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in पर जाएं.
  • होमपेज के दाईं ओर किसान कॉर्नर विकल्प पर क्लिक करें.
  • बेनेफिशरी स्टेटस पर क्लिक करें.
  • नया पेज खोलने के लिए पंजीकरण संख्या या मोबाइल नंबर विकल्प चुनें.
  • कैप्चा कोड दर्ज करें. जेनरेट ओटीपी पर क्लिक करें.
  • इसके बाद आपका स्टेटस पता लग जाएगा.
  • अगर आपका ईकेवाईसी नहीं कराया है तो सिस्टम आपको स्टेटस के बारे में कोई जानकारी नहीं देगा और आपको अपना केवाईसी अपडेट करने के लिए कह सकता है.
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इन मामलों में नहीं मिलेगी किस्‍त

  • अगर आपने आवेदन में कोई गलत जानकारी दी है.
  • पीएम किसान के तहत अगर कोई भी जरूरी डॉक्‍युमेंट जमा नहीं किया है.
  • आप किसान हैं लेकिन खेत आपके पिता या दादा के नाम पर है, पीएम किसान में लैंड की ओनरशिप जरूरी है.
  • अगर आप दूसरे किसान से जमीन लेकर किराए पर खेती करते हैं.
  • अगर कोई किसान या परिवार में कोई संवैधानिक पद पर है.
  • राज्य/केंद्र सरकार के साथ-साथ PSU और सरकारी स्वायत्त निकायों के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी होने पर.
  • डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, आर्किटेक्ट्स और वकील जैसे प्रोफेशनल्स हैं.
  • 10,000 रुपये से अधिक की मासिक पेंशन है.
  • इनकम टैक्स का भुगतान करते हैं.
  • किसान परिवार में कोई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, जिला पंचायत में हो तो भी इसके दायरे से बाहर होगा.

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