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PAN Card: सिर्फ 1000 रुपये फाइन सोच कर नहीं कराया पैन और आधार लिंक? अब लगेगा 6000 रुपये का फटका, जानिए कैसे

ढेर सारी डेडलाइन खत्म होने के बाद 30 जून को पैन और आधार लिंक करने की  आखिरी तारीख खत्म हो गई। अब वे सभी पैन कार्ड इन-ऑपरेटिव हो चुके हैं, जो आधार से लिंक नहीं किए गए हैं। यदि आप इस पैन कार्ड को यूज करते हैं तो आपको 10000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। आयकर विभाग के मुताबिक 30 जून के बाद इन-ऑपरेटिव हुए पैन कार्ड को दोबारा एक्टिवेट कराने के लिए आपको 1000 रुपये की फीस अदा करनी होगी, जिसके बाद आप करीब एक महीने के बाद दोबारा अपना पैन कार्ड यूज कर पाएंगे। लेकिन बात इतनी भी सीधी नहीं है। आपको 1000 रुपये नहीं बल्कि कुल 6000 रुपये का फटका लेगेगा। आइए जानते हैं कैसे।

ITR फाइल करने वालों को होगी परेशानी

पैन और आधार को लिंक ने करने के कारण जिन लोगों का पैन कार्ड 1 जुलाई से इन-ऑपरेटिव हो गया है, उन्हें सबसे बड़ा नुकसान आईटीआर (Income Tax Return) फाइल करने पर होगा। आईटीआर फाइल करने के लिए आपको पैन की जरूरत पड़ेगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ही वेबसाइट पर आपका पुराना पैनकार्ड स्वीकार नहीं होगा। आपको इसे दोबारा एक्टिवेट करने में 1000 रुपये भरने होंगे। लेकिन इस प्रक्रिया में 1 महीने का वक्त लगेगा, वहीं टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। यदि चूके तो 5000 रुपये लेट फीस भरनी होगी। ऐसे में यदि आप पैन एक्टिवेट कर रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको 5000 रुपये आईटीआर की लेट फीस और 1000 रुपये आधार पैन लिंकिंग के भरने होंगे। यानि पूरे 6000 रुपये का फटका।

आधार एक्टिवेट होने में लगेगा 30 दिन का समय

इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2023 है। वहीं अगर आपने अपना पैन और आधार लिंक (PAN Aadhaar Link) नहीं कराया तो आपको करीब 30 दिन इंतजार करना होगा। यदि आप आज पैन आधार लिंक के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 7 अगस्त तक ही पैन कार्ड इस्तेमाल कर पाएंगे। 31 जुलाई तक अपना आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे क्योंकि आईटीआर फाइलिंग एक लंबा प्रोसेस होता है, जिसमें 30 दिन तक भी लग सकते हैं और आज की तारीख के हिसाब से आपके पास इतना समय नहीं है।

जुर्माना भरने के बाद 1 महीने करना होगा इंतजार 

ऐसा नहीं कि आपने जुर्माना भर दिया और उसके बाद आपका पैन सक्रिय हो जाएगा। पैन को फिर से एक्टिव होने में एक महीने का वक्त लगेगा। आपको जुमाना भरने के बाद संबंधित विभाग को इसकी सूचना देनी होगी। आपकी द्वारा दी गई सूचना पर विभाग आपके पैन को 1 महीने बाद फिर से चालू कर देगा। मान लीजिए कि आपने 2 जुलाई को जुर्माना भरा। उसके बाद फिर से पैन चालू करने का अनुरोध करते हैं तो आपका पैन 1 अगस्त को सक्रिय होगा। जानकारों का कहना है कि यह जुर्माना भुगतान अन्य भुगतान के तौर पर होगा। इसलिए सुनिश्चित करें कि जुर्माना भुगतान करते समय सही विकल्प चुना गया है।

इस तरह अपने Inactive PAN को Active कराएं 

  • पैन और आधर को लिंक करने के लिए सबसे पहले आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर अपने अकाउंट से लॉग-इन करें
  • लॉग-इन करने के बाद पैन को आधार से लिंक करने के विकल्प पर क्लिक करें।
  • इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप से व्यक्तिगत जानकारी मांगी जाएगी। इसको आपको भरना होगा। सभी कॉलम को भरने के बाद 1000 रुपये के जुर्माने की राशि भरना होगा।
  • आप आसानी से ई-पे टैक्स के माध्यम से जुर्माने की राशि का भुगतान कर सकते हैं। इसके बाद इसकी सूचना आयकर विभाग को देनी होगी।

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