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PAN-आधार लिंकिंग की डेडलाइन हुई खत्म, सरकार ने अब क्या बनाए नियम, किसका पैन होगा रद्द, यहां जानें सबकुछ

बीते 30 जून को पैन-आधार लिंकिंग की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। ज्यादातर लोगों को उम्मीद थी कि इस बार भी लिंकिंग की डेडलाइन बढ़ाई जाएगी लेकिन सरकार की ओर से अब तक इस संबंध में कुछ नहीं कहा गया है। अब आज यानी 1 जुलाई से आधार-पैन की लिंकिंग कराने पर पहले के मुकाबले ज्यादा जुर्माना देना पड़ सकता है।

बता दें कि 30 जून तक आधार-पैन की लिंकिंग पर 1000 रुपये का चालान कटवाना पड़ रहा था। हालांकि, इस दौरान कई लोगों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा है। ऐसे लोगों के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से स्पष्टीकरण जारी किया गया है।

चालान डाउनलोड करने की जरूरत नहीं

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक ट्वीट में कहा- ऐसे कुछ मामले सामने आए हैं जहां पैन कार्ड धारकों को आधार-पैन लिंकिंग के लिए शुल्क का भुगतान करने के बाद चालान डाउनलोड करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा है।

इस संबंध में सूचित किया जाता है कि चालान भुगतान की स्थिति लॉग-इन करने के बाद पोर्टल के ‘ई-पे टैक्स’ टैब में जांची जा सकती है। अगर भुगतान सफल होता है, तो पैन धारक पैन को आधार से जोड़ने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।

चालान रसीद डाउनलोड करने की जरूरत नहीं
पैन को आधार से लिंक करने के लिए चालान रसीद डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा, जैसे ही पैन कार्ड धारक सफलतापूर्वक भुगतान पूरा करते हैं, चालान की संलग्न प्रति के साथ पैन कार्ड धारक को एक ईमेल भेजा जा रहा है।

किन लोगों का पैन नहीं होगा निष्क्रिय

हालांकि, ऐसे मामलों में लोगों को राहत दी गई है जहां शुल्क भुगतान और लिंकिंग के लिए सहमति प्राप्त हो गई है, लेकिन 30.06.2023 तक आधार और पैन लिंक नहीं हो सका है। इस स्थिति में पैन को निष्क्रिय करने से पहले आयकर विभाग द्वारा विचार किया जाएगा।

निष्क्रिय हुआ तो क्या होगा

बता दें कि जिन लोगों ने 30 जून 2023 तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया है उनका पैन आज यानी 1 जुलाई से निष्क्रिय हो सकता है। निष्क्रिय होने का मतलब है कि आप ना तो बैंक अकाउंट खुलवा सकेंगे, ना ही आयकर रिफंड ले सकते हैं। आसान भाषा में समझें तो फाइनेंस से जुड़े उन सभी काम में आपको दिक्कत हो सकती है, जिसमें पैन कार्ड का इस्तेमाल होता है।

अब आगे क्या है ऑप्शन

वैसे तो सरकार ने अब तक लिंकिंग की डेडलाइन नहीं बढ़ाई है लेकिन अब भी आप आधार और पैन को लिंक करा सकते हैं। अब आपको पहले के मुकाबले ज्यादा जुर्माना देना पड़ सकता है।

जुर्माने के साथ लिंकिंग कराने का प्रावधान

30 जून तक 1000 रुपये जुर्माने के साथ लिंकिंग कराने का प्रावधान था। बता दें कि पैन और आधार कार्ड लिंक करने के लिए आपको आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल की वेबसाइट https://incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जाना होगा।

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