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New Tax Rules: अगले महीने की 1 तारीख से लागू होगा टैक्स से जुड़ा ये नियम, चेक करें डिटेल

लंबे समय से चल रही चर्चाओं पर विराम लगाते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने स्रोत पर कर संग्रह (TCS) की नई दरें लागू करने का फैसला किया है।

दरअसल, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स या टीसीएस भारतीय नागरिकों द्वारा विदेश में पढ़ाई, यात्रा या निवेश सहित किए गए किसी भी प्रकार के लेनदेन पर लगाया जाने वाला टैक्स है। टीसीएस नियमों में बदलाव अगले महीने 1 अक्टूबर 2023 से लागू हो जाएगा। विदेश में किए गए किसी भी तरह के खर्च और लेनदेन पर इन नियमों का सीधा असर पड़ेगा। आइए जानते हैं किस काम के लिए कितना टीसीएस चार्ज लगेगा-

विदेश में खर्च करें

अगर कोई व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष के भीतर विदेश में बड़ी रकम खर्च करता है तो उस पर टीसीएस लागू होगा। हालाँकि, अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने पर TCS शुल्क नहीं लिया जाएगा।

जावक प्रेषण के लिए टीसीएस दर

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत कोई भी व्यक्ति एक साल में 250,000 डॉलर तक की रकम विदेश भेज सकता है। नए नियमों के मुताबिक, 1 अक्टूबर से मेडिकल और एजुकेशन के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए 7 लाख रुपये से ज्यादा की रकम भेजने पर 20 फीसदी टीसीएस लगेगा.

शिक्षा व्यय पर टी.सी.एस

अगर कोई व्यक्ति शिक्षा के लिए विदेश पैसे भेजता है तो 7 लाख रुपये से कम रकम पर कोई टीसीएस नहीं लगेगा. लेकिन अगर यह रकम 7 लाख रुपये से ज्यादा है तो इस पर 5 फीसदी टीसीएस लगेगा. हालाँकि, यदि यह राशि किसी अनुमोदित वित्तीय संस्थान से उधार ली गई है, तो केवल 0.5 प्रतिशत टीसीएस लागू होगा।

चिकित्सा व्यय पर टी.सी.एस

शिक्षा की तरह 7 लाख रुपये तक के मेडिकल खर्च पर कोई टीसीएस लागू नहीं होगा. लेकिन अगर यह रकम 7 लाख रुपये से ज्यादा है तो 5 फीसदी टीसीएस लगेगा.

टूर पैकेज पर टी.सी.एस

अगले महीने की पहली तारीख के बाद अगर कोई व्यक्ति 7 लाख रुपये से कम का विदेशी टूर पैकेज खरीदता है तो उस पर 5 फीसदी टीसीएस लगेगा. वहीं 7 लाख रुपये से ज्यादा का टूर पैकेज खरीदने पर 20 फीसदी टीसीएस लगेगा.
निवेश पर टी.सी.एस

यदि कोई व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में विदेशी स्टॉक, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टोकरेंसी या संपत्ति में 7 लाख रुपये से अधिक का निवेश करता है, तो उस राशि पर 20 प्रतिशत टीसीएस लागू होगा। हालाँकि, विदेशी स्टॉक एक्सपोज़र वाले घरेलू म्यूचुअल फंड पर कोई टीडीएस नहीं लगाया जाएगा।
डेबिट/क्रेडिट/फॉरेक्स कार्ड पर टीसीएस

अगर कोई व्यक्ति डेबिट और फॉरेक्स कार्ड के जरिए 7 लाख रुपये से ज्यादा का लेनदेन करता है तो उस पर अगले महीने की पहली तारीख से 20 फीसदी टीसीएस लागू होगा. हालांकि, क्रेडिट कार्ड से किए गए लेनदेन पर कोई टीसीएस नहीं लिया जाएगा।

वित्तीय वर्ष के लिए टीसीएस दर

किसी भी वित्तीय वर्ष की पहली और दूसरी छमाही के लिए अलग-अलग टीसीएस दरें होती हैं। लेकिन एक व्यक्ति के लिए 7 लाख रुपये की सीमा पूरे साल के लिए है.

विभिन्न स्रोत और सीमाएँ

यदि कोई व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में विदेश में कोई भी खर्च करने के लिए विभिन्न बैंकों या डीलरों का उपयोग करता है, तो सभी स्रोतों में सीमा केवल 7 लाख रुपये होगी। हालाँकि, यह सीमा अलग-अलग उद्देश्यों के लिए अलग-अलग है।

टीसीएस रिफंड कैसे प्राप्त करें?

स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) का भुगतान करने वाले व्यक्ति के लिए यह जानना सबसे महत्वपूर्ण है कि यह एक अलग कर नहीं है बल्कि एक कर क्रेडिट है। जिसकी भरपाई आयकर दाखिल करने या अग्रिम कर भुगतान के दौरान देय करों से की जा सकती है। इसके अलावा, अगर इसकी भरपाई नहीं की गई है, तो आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करते समय इसे रिफंड के रूप में दावा किया जा सकता है। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि इससे कुछ करदाताओं को नकदी प्रवाह की समस्या हो सकती है क्योंकि आईटीआर की प्रोसेसिंग के बाद रिफंड होने तक फंड लॉक रहेगा।

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