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MP News 2024: मध्य प्रदेश में पार हुई कर्ज की सीमा अब केंद्र सरकार लेगी बड़ा कदम, जानिए क्या होगा अगला नियम

MP News 2024: मध्य प्रदेश में पार हुई कर्ज की सीमा अब केंद्र सरकार लेगी बड़ा कदम, जानिए क्या होगा अगला नियम .मध्य प्रदेश सरकार चालू वित्तीय वर्ष में अब नया कर्जा नहीं ले पाएगी। नया कर्जा लेने के लिए केंद्र सरकार राज्य की शुद्ध उधार सीमा तय करेगी, इसके बाद ही राज्य सरकार को कोई कर्जा मिल पाएगा। सूत्रों का कहना है कि इस साल राज्य की शुद्ध उधार सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी और यह लगभग 45,000 करोड़ रुपये होगी।



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MP News 2024: अधिकारियों ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव

राज्य सरकार ने पिछले सप्ताह शुद्ध उधार सीमा तय करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। अधिकारियों को अगले कुछ दिनों में जवाब मिलने की उम्मीद है, जिसके बाद राज्य सरकार नए वित्तीय वर्ष में पहला कर्ज लेने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है।

MP News 2024: संविधान का अनुच्छेद 293 के अनुसार 

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293 के अनुसार, केंद्र अगर किसी राज्य को कर्जा देता है और राज्य सरकार के पास उस ऋण का कुछ हिस्सा अभी भी बकाया है, तो वह राज्य, भारत सरकार की सहमति के बिना कोई ऋण नहीं ले सकता। पिछले साल नवंबर में विधानसभा चुनाव के बाद बनी नई सरकार को विरासत में 3.5 लाख करोड़ रुपये का कर्ज मिला है और उसने नवंबर से मार्च के बीच 17,500 करोड़ रुपये का नया कर्ज लिया है।

जानिए कितनी हो सकती है शुद्ध उधार सीमा?

पिछले वित्तीय वर्ष में एमपी सरकार ने 42,500 करोड़ रुपये उधार लिए थे। अधिकारियों ने बताया कि राज्य की शुद्ध उधार सीमा नहीं बढ़ने का कारण मप्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) है। जीएसडीपी काफी हद तक वही बनी हुई है। पिछले वित्तीय वर्ष में राज्य की जीएसडीपी 15 लाख करोड़ रुपये के करीब थी और चालू वित्तीय वर्ष के लिए भी लगभग इतनी ही राशि का अनुमान लगाया गया है। राज्यों को अपने जीएसडीपी के तीन प्रतिशत के भीतर ऋण लेने की अनुमति है, जो लगभग 45 हजार करोड़ रुपये होगी।

MP News 2024: मध्य प्रदेश में पार हुई कर्ज की सीमा अब केंद्र सरकार लेगी बड़ा कदम, जानिए क्या होगा अगला नियम

अधिकारियों ने कहा कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में पहला ऋण लेने से पहले केंद्र सरकार की सहमति लेना एक नियमित प्रक्रिया है और इसका आम चुनावों के लिए लागू आदर्श आचार संहिता से कोई लेना-देना नहीं है। राज्य की वित्तीय स्थिति के आधार पर, एक सीमा निर्धारित की जाती है कि राज्य सरकार किस सीमा तक ऋण ले सकती है। सरकार द्वारा लिए गए ऋण का उपयोग राज्य में उत्पादक विकास कार्यक्रमों और परियोजनाओं के फाइनेंस के लिए किया जाता है।

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उधार ली गई धनराशि का उपयोग मुख्य रूप से राज्य के विकास और सिंचाई बांधों के निर्माण, परिवहन सेवाओं में सुधार, किसानों, स्थानीय निकायों जैसे तीसरे पक्षों को ऋण देने, बिजली उत्पादन के लिए ऋण, बिजली ट्रांसमिशन जैसी लाभकारी संपत्तियों के निर्माण के लिए किया जाता है।

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