CG News : सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन नियमों में बड़ा बदलाव, नई गाइडलाइन जारी

रायपुर : सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टरों को पोस्ट ग्रेजुएशन (पीजी) की पढ़ाई के लिए अब दो साल के बजाय तीन साल की छुट्टी मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को इसका आदेश जारी कर दिया है। वित्त विभाग की मंजूरी के बाद यह कदम उठाया गया है।
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इससे डॉक्टरों को कोर्स पूरा करने के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा, लेकिन 2025 से पहले पढ़ाई पर गए डॉक्टरों को इस नियम से बाहर रखा गया है।स्वास्थ्य विभाग के आदेश के अनुसार तीन साल की छुट्टी का फायदा केवल उन डॉक्टरों को मिलेगा जो तीन मार्च 2025 के बाद विभाग से अनुमति लेकर उच्च शिक्षा के लिए गए हैं या भविष्य में जाएंगे।
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छुट्टी की अवधि बढ़ने पर छत्तीसगढ़ डॉक्टर फेडरेशन के अध्यक्ष डॉ. हीरा सिंह लोधी ने इसे संगठन के लंबे संघर्ष और बातचीत का नतीजा बताया। इसके साथ ही उन्होंने साफ किया कि साल 2021, 2022 और 2023 बैच के नियमित डॉक्टर जो 2025 से पहले पढ़ाई के लिए गए थे, उन्हें इस नए नियम का लाभ नहीं मिल पा रहा है।





