Income tax : 18 दिनों में निपटा लें ये सरकारी काम, नहीं तो लगेगा 5000 का जुर्माना

कुछ ऐसे सरकारी काम भी होते हैं, जिन्हें समय रहते निपटा लिया जाए तो ठीक रहता है, वरना बाद में जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है. अब ऐसा ही एक सरकारी काम 20 दिन के अंदर किया जाना जरूरी है, वरना 5000 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है. दरअसल, जिन लोगों की इनकम आयकर स्लैब से ज्यादा है उन्हें आईटीआर फाइल करना जरूरी है. वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 31 जुलाई 2023 तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं.

इनकम टैक्स रिटर्न

आयकर रिटर्न (आईटीआर) वह दस्तावेज है जिसे प्रत्येक टैक्सपेर्यस को आयकर विभाग में दाखिल करना होता है. ऐसा हर साल पिछले वर्ष के दौरान अर्जित आय को घोषित करने के लिए किया जाता है. इनकम टैक्स रिटर्न साल में एक बार जमा किया जाता है. आईटीआर फॉर्म, जिसे फॉर्म 16 कहा जाता है, आपके आयकर रिटर्न को कुशलतापूर्वक और जल्दी से दाखिल करने में मदद करता है.

इनकम टैक्स
आयकर दाखिल करने (आईटीआर) की अंतिम तिथि 31 जुलाई होने के कारण अंतिम तारीख पर संकट मंडरा रहा है. सरकार अक्सर समय सीमा बढ़ाती रहती है, लेकिन इस बार अभी तक कोई ऐलान नहीं किया गया है. इसलिए व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स के पास अपना आईटीआर दाखिल करने के लिए 20 दिन ही हैं. करदाता वित्तीय वर्ष 2022-23 और 31 मार्च को समाप्त एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए अपना आईटीआर दाखिल करेंगे.

जुर्माना
भारत के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में प्रत्येक टैक्सपेयर्स का कर्तव्य है कि वह समय पर आईटीआर दाखिल करें, ऐसा न करने पर उनको जुर्माना चुकाना पड़ सकता है. अगर निर्धारित तारीख तक आईटीआर दाखिल करते हैं तो कोई जुर्माना नहीं लगता, लेकिन एक बार अगर निर्धारित तारीख चली गई तो जुर्माना चुकाना पड़ सकता है. आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा चूक जाने पर धारा 234 के तहत हर किसी को आईटीआर दाखिल करना होता है, लेकिन धारा 139 के तहत अगर आप आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं तो आपसे कोई विलंब शुल्क नहीं लिया जाएगा.

नियत तारीख तक अपना ITR नहीं भरने पर
आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार यदि कोई धारा 139(1) के तहत समय सीमा के भीतर आईटीआर दाखिल करने में विफल रहता है, तो उसे धारा 234एफ के तहत जुर्माने के रूप में 5,000 रुपये की लेट फीस देनी पड़ सकती है. हालांकि अगर किसी की आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है, तो उन्हें समान स्थिति में 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा.

निर्धारित तारीख के बाद आईटीआर
आयकर वेबसाइट का कहना है कि यदि कोई आईटीआर धारा 139(1) के तहत निर्दिष्ट नियत तारीख से पहले या उस पर दाखिल नहीं किया जाता है, तो इसे विलंबित रिटर्न के रूप में जाना जाएगा. नियम के मुताबिक धारा 139(4) के तहत विलंबित आईटीआर दाखिल किया जाता है.

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