Free Ration Scheme: 31 अक्टूबर के बाद इन परिवारों को नहीं मिलेगा मुफ्त राशन, लिस्ट से हटेंगे नाम
Free Ration Scheme: 31 अक्टूबर के बाद इन परिवारों को नहीं मिलेगा मुफ्त राशन, लिस्ट से हटेंगे नाम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्र लाभार्थियों ने यदि 30 सितंबर तक ई-केवाईसी नहीं कराई तो उन्हें अगले माह यानि अक्टूबर में गेहूं नहीं मिलेगा। यदि 31 अक्टूबर तक भी ई-केवाईसी नहीं कराई तो वंचित चयनित लाभार्थियों के नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से हटा दिए जाएंगे। 10 लाख नए नाम जोड़े गए प्रदेश में 10 लाख नए नाम जोड़े गए हैं। ये नाम तब जोड़े गए हैं, जब सक्षम लोग योजना से बाहर थे। इनमें 1 लाख 70 हजार दिव्यांग, नवविवाहित महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। भविष्य में सरकार विधवा महिलाओं, कूड़ा बीनने वालों और घुमंतू परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ने की योजना बना रही है।
कैसे कराएं ई-केवाईसी
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्र परिवारों को राशन प्राप्त करने के लिए राशन कार्ड में पंजीकृत सभी सदस्यों का पीओएस मशीन के माध्यम से ई-केवाईसी कराना जरूरी है। अब तक जिले में 82.20 प्रतिशत सदस्यों का ई-केवाईसी बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से किया जा चुका है।
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में ई-केवाईसी कराया जा रहा है। जिले में राशन कार्ड धारकों की संख्या 7 लाख 32 हजार 317 है। 6 लाख 1 हजार 922 राशन कार्डों का ई-केवाईसी पूरा हो चुका है।
30 सितंबर से पहले ई-केवाईसी करा लें
राशन कार्ड ई-केवाईसी के लिए आपको अपने नजदीकी डीलर के पास अपना आधार कार्ड लेकर जाना होगा। आधार कार्ड लिंक करने पर ही आपका ई-केवाईसी हो जाएगा। राशन कार्ड ई-केवाईसी निशुल्क है। यदि किसी उपभोक्ता के फिंगरप्रिंट उपलब्ध नहीं हैं, तो उनकी आंखों की पुतलियों से आइरिस मशीन के माध्यम से ई-केवाईसी की जाएगी।
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31 अक्टूबर के बाद इन परिवारों को नहीं मिलेगा मुफ्त राशन, लिस्ट से हटेंगे नाम, राशन का गेहूं पाने के लिए 30 सितंबर से पहले हर हाल में अपना केवाईसी करवा लें, अन्यथा अक्टूबर माह के गेहूं से वंचित रह जाएंगे। यदि 31 अक्टूबर तक ई-केवाईसी नहीं करवाई गई, तो वंचित चयनित लाभार्थियों के नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से हटा दिए जाएंगे।