Chhattisgarh

कुर्क की गई सम्पति की होगी नीलामी

सतपाल सिंह

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कुर्क की गई सम्पति की होगी नीलामी

 

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 147 (ग) के अंतर्गत

नीचे वर्णित स्थावर सम्पत्ति विमला देवी जायसवाल पति हरप्रसाद जायसवाल, ग्राम नवागांव, तहसील-कटघोरा, जिला – कोरबा (छ.ग.) के निवासी पर ख.नं. 36/1/क / 1, एवं 36/1क/2 रकबा क्रमशः 0.009 एवं 0.089 हे. के खातें में शोध्य रू 1,70,67,037 /- (एक करोड़. सत्तर लाख सडुसठ हजार सैंतीस रू. मात्र) एवं आदेशिका शुल्क के लेखे में देय राशि की वसूली के लिये कुर्क की गई है।

एतद् द्वारा घोषणा की जाती है, कि यदि इसमें बिक्री के लिये निर्धारित तारिख से पहले कुल शोध्य रकम की अदायगी नही किया जाता है तो उक्त सम्पत्ति का सार्वजनिक नीलामी द्वारा तहसील कार्यालय कटघोरा के सभाकक्ष में तारीख 21.07.2025 (सोमवार) को प्रातः 11.00 बजे अथवा उस समय के लगभग बिक्री कर दिया जाएगा।

ग्राम नवागांव-तहसील कटघोरा अंतर्गत

भूमि का ब्यौरा 36/1/क/1

हेक्टेयर क्षेत्र.में-0.009 तथा 36/1क/2 , हेक्टेयर क्षेत्र. में.-

0.089

जिसका शासकीय मूल्य 1,49,65,295/- (एक करोड़

तहसील – कटघोरा,

उन्चास लाख पैंसठ हजार दो सौ पंचानवे और अमानत राशि

14,96,530 /- ( चौदह लाख छियानबे हजार पांच सौ तीस होगी, को नीलम किया जाना है।

 

नीलामी की नियम और शर्तों के अनुसार

नीलाम की जाने वाली भूमि का गाईड लाईन अनुसार कुल मूल्य 1,49,65,295 / – ( एक करोड़ उन्चास लाख पैंसठ हजार दो सौ पन्चानबे रू. मात्र ) का 10 प्रतिशत 14,96,530/- ( चौदह लाख छियानबे हजार पांच सौ तीस रू. मात्र ) अमानत राशि जो तहसीलदार कटघोरा के पक्ष में देय हो । डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से नीलामी हेतु नियत तिथि के दो दिन पूर्व दिनांक 18.07.2025 (शुक्रवार) तक कार्यालय तहसीलदार कटघोरा में जमा किया जा सकेगा । उपरोक्तानुसार राशि जमा करने वाले व्यक्ति ही नीलामी में भाग ले सकते है । नीलाम अनुसार घोषित क्रेता कों नीलाम के उच्चतम बोली की राशि पश्चात 25 प्रतिशत की राशि तत्काल चेक के माध्यम से जमा किया जाना होगा तथा शेष 75 प्रतिशत राशि 15 दिवस के भीतर जमा किया जाना होगा। यदि 15 दिवस के भीतर उपरोक्तानुसार राशि जमा नही की जाती है, तो 10 प्रतिशत अमानत राशि राजसात की जा सकेगी तथा द्वितीय बोलीदार को क्रेता घोषित किया जावेगा एवं प्रथम बोलीदार द्वारा बोली गई राशि का अंतर की राशि प्रथम घोषित क्रेता से भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूल किया जायेगा ।

उपरोक्त संपत्ति की शासकीय कीमत ( आफसेट मूल्य) से कम की बोली, बोलीदार नही लगा सकेंगे।

घोषित क्रेता के द्वारा सम्पत्ति का पंजीयन संबंधी समस्त शुल्कों का भुगतान स्वयं (क्रेता) द्वारा किया जावेगा।

अमानत राशि का डिमांड ड्राफ्ट तहसीलदार कटघोरा के नाम से तहसील कार्यालय कटघोरा में कार्यालयीन समय में (अवकाश दिवस को छोड़कर ) समय 10.00 बजे से 5.30 बजे तक जमा किया जा सकेगा।

सबसे अधिकतम बोली बोलने वाले व्यक्ति के पक्ष में बिक्री तब तक नही होगी जब तक की सम्पत्ति की नीलामी हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसकी पुष्टि न कर दी जावे । बिना कोई कारण बताये नीलामी करने की कार्यवाही किसी भी स्तर पर निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राधिकृत अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा। सबसे अधिकतम बोली बोलने वाले व्यक्ति को छोड़कर शेष व्यक्तियों द्वारा डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की गई अमानत राशि को संबंधित व्यक्तियों को 15 दिवस के पश्चात द्वितीय बोली वाले व्यक्ति को छोड़कर, वापस कर दिया जावेगा एवं अमानत राशि पर किसी प्रकार का कोई ब्याज देय नही होगा ।

बोलीदार अपने साथ पहचान संबंधी दस्तावेज लेकर आयेंगे। बोलीदार को नीलामी के पूर्व विगत तीन वर्षो का इनकम टेक्स रिटर्न की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

Om Gavel Bureau Korba

State Affairs Reporter Om Gavel is a state and local affairs reporter focusing on administration, development projects, and civic issues, local news in Chhattisgarh. His work highlights grassroots concerns and governance-related developments and all local activity in concern with crime and administration. Areas of Expertise • State administration • Infrastructure and development • Civic and public issues • Field reporting and all local issue Editorial Responsibility Om Gavel follows source verification guidelines and ensures responsible, fact-based reporting. 📧 Contact: humara.kusmunda.omgavel@gmail.com Profile Last Updated: 16 January 2026