
CG NEWS: बिना एटीएम और ऑनलाइन लेनदेन के बुजुर्ग के खाते से 17 लाख गायब, पीड़ित हैरान; ठगी का मामला दर्ज
रायगढ़ : सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग के बैंक खाते से लाखों रुपये गायब हो जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले को की जांच शुरू की है।
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पुलिस को दी तहरीर में पीड़ित गौरीशंकर बेरीवाल ने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा में उनका बचत खाता है। अपने खाते में रकम जमा व आहरण आवश्यकता अनुसार वह करते हैं। उनके द्वारा न तो बैंक से एटीएम कार्ड लिया गया है और न ही ऑनलाइन किसी तरह का लेनदेन किया जाता है। पीड़ित ने बताया कि बैंक में खाता खोलते समय जो मोबाइल नंबर दिया गया था वह 30 अक्तूबर 2024 को शहर के संजय काम्पलेक्स में गिरकर गुम हो गया।
इसके संबंध में उन्होंने उसी दिन थाना पहुंचकर मोबाइल गुम होने की सूचना देते हुए सिम बंद करवा दी थी। अगले दिन नया मोबाइल खरीदकर दोबारा उसी नंबर का सिम चालू कराकर उपयोग करते आ रहे हैं।
17 लाख 16 हजार थे जमा
पीड़ित ने बताया कि माह सितंबर 2024 में उन्होंने बेलादुला में स्थित स्वयं के स्वामित्व की भूमि को बेचकर प्राप्त रकम 12 लाख 99 हजार रुपये को चार सितंबर 2024 को चेक के माध्यम से बैंक में जमा किया था। इससे पहले भी बैंक में कुछ रकम जमा थी और बाद में भी उक्त खाते में रकम जमा की गई थी। इस प्रकार 29 अक्तूबर की स्थिति में उक्त खाते में 17 लाख 16 हजार 853 रुपये 98 रुपये जमा थे।
इस तरह आया मामला सामने
पीड़ित ने बताया कि वह न तो एटीएम उपयोग करता था और न ही मोबाइल से लेनदेन करता है, इस वजह से वह अपनी जमा रकम को सुरक्षित समझता था। 28 मार्च को व्यक्तिगत खर्च के लिए रकम की आवश्यकता पड़ने पर जब बैंक पहुंचा तो उस समय उसके पैरो तले जमीन सरक गई। जब बैंक कर्मचारी ने उसे बताया कि खाते में 5,743.63 रुपये जमा है।
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17 लाख, 16 हजार, 552 रूपये की ठगी
पीड़ित ने बताया कि खाता संबंधी जानकारी बैंक से प्राप्त करने पर पता चला कि 30 अक्तूबर 2024 से 16 नवंबर 2024 तक कुल 17 लाख, 16 हजार, 552 रुपये का आहरण हुआ है। पीड़ित के अनुसार अज्ञात व्यक्ति के द्वारा धोखाधड़ी करते हुए उसके साथ ठगी की घटना को अंजाम दिया गया है।
स्वयं करते थे बैंक का लेन-देन
पीड़ित ने बताया कि उसके बैंक खाता से संबंधित समस्त लेनदेन उसके ही द्वारा किया जाता है। घर परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा बैंक का लेनदेन नहीं किया जाता और न ही उसने बैंक जाकर उक्त रकम का आहरण की है। बहरहाल पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस अज्ञात के खिलाफ धारा 318(4) के तहत अपराध दर्ज कर मामले को जांच में ले लिया है।