CG Liquor Shop closed : कलेक्टर का आदेश, अगले 3 दिन बंद रहेंगी शराब दुकानें
अंबिकापुर में कार्यक्रम के चलते 13 से 15 फरवरी तक शराब दुकानें रहेंगी बंद, कलेक्टर ने आबकारी अधिनियम 1915 के तहत आदेश जारी किया

CG Liquor Shop closed : अंबिकापुर में आयोजित कार्यक्रम को लेकर जिले में शुष्क दिवस घोषित किया गया है। जिसके चलते 13 से 15 फरवरी तक शराब दुकानें बंद रहेंगी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अजीत वसंत ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत शराब दुकानों को बंद करने का आदेश जारी किया है।
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कड़ाई से पालन करने को कहा
बताया कि आयोजित मैनपाट महोत्सव 13, 14 एवं 15 फरवरी को कानून व्यवस्था एवं लोक शांति को दृष्टिगत रखते हुए रोपाखार मैनपाट में संचालित एफ एल-1 घघ-कम्पोजिट (कम्पोजिट विदेशी मदिरा दुकान रोपाखार) विदेशी मदिरा दुकान को पूर्णतः बंद रखने के लिए कहा है। वहीं इसे लेकर कलेक्टर ने शुष्क दिवस घोषित किया गया है। घोषित शुष्क दिवस में मदिरा का विक्रय एवं परिवहन परोसना पूर्णतः बंद रहेगा। उन्होंने इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किए जाने कहा है।
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तीन दिवसीय मैनपाट महोत्सव
सरगुजा जिले के मैनपाट स्थित रोपाखार जलाशय के समीप 13 से 15 फरवरी तक तीन दिवसीय मैनपाट महोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक, गीत संगीत से सजेगा छत्तीसगढ़ का शिमला आमंत्रित और स्थानीय कलाकारों की आकर्षक प्रस्तुतियाँ होंगी। पहले दिन 13 फरवरी को भोजपुरी गायक मनोज तिवारी, छत्तीसगढ़ी गायक सुनील सोनी तथा ओडिशा के हरिपद मोहंता द्वारा छऊ नृत्य की प्रस्तुति दी जाएगी।





