CG Holi Liquor Shop Open: छत्तीसगढ़ के शराब प्रेमियों के लिए खुशखबरी… होली पर शराब की दुकानें रहेंगी खुली, तीन ड्राई डे हटाए गए
छत्तीसगढ़ में होली, मुहर्रम और गांधी जयंती पर शराब की बिक्री पर अब नहीं रहेगा प्रतिबंध

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होली, मुहर्रम और गांधी जयंती पर अब शराब बिक्री पर प्रतिबंध नहीं।
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साय सरकार ने नई आबकारी नीति में 7 ड्राई डे में से 3 दिन हटा दिए।
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बाकी ड्राई डे नियम पहले की तरह लागू रहेंगे।
रायपुरः छत्तीसगढ़ में इस बार होली पर शराब खरीदना और भी आसान हो जाएगा। राज्य सरकार ने नई आबकारी नीति के तहत पहले तय सात ड्राई डे में से तीन दिन हटा दिए हैं। अब होली, मुहर्रम और महात्मा गांधी निर्वाण दिवस (30 जनवरी) पर शराब की बिक्री पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। बाकी ड्राई डे नियम पहले की तरह लागू रहेंगे, इस बदलाव से शराब प्रेमियों को विशेष अवसरों पर आसानी होगी।
बता दें कि अब तक प्रदेश में होली के साथ-साथ 7 शुष्क दिवस रहता था। शराब की दुकानें पूरी तरह बंद रखी जाती थी। इतना ही नहीं, होली की पहले शाम पुलिस जगह-जगह चेकिंग करती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। नए नीति के अनुसार साल 2026-27 में सिर्फ 4 दिन ड्राई डे घोषित किए गए हैं। इनमें 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 2 अक्टूबर गांधी जयंती और 18 दिसंबर गुरु घासी दास जयंती शामिल हैं। हालांकि कलेक्टरों को यह अधिकार दिया गया है कि वे अपने विवेक के अनुसार शराब दुकानों को लेकर फैसला ले सकते हैं।

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30 जनवरी को खुली थी शराब की दुकानें
छत्तीसगढ़ में 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शराब दुकानें खुली रहने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था। कांग्रेसियों ने प्रदेश के अलग-अलग शहर की शराब दुकान के सामने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और नियमों में तत्काल बदलाव की मांग की थी। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बापू के सिद्धांतों और आदर्शों के विपरीत ऐसे पावन दिन पर शराब दुकान का खुला रहना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने इसे महात्मा गांधी के विचारों और जनभावनाओं का अपमान बताया था।





