CG Examination Law: छत्तीसगढ़ में भर्ती सिस्टम में बड़ा बदलाव, अब कर्मचारी चयन मंडल करेगा नियुक्तियां, व्यापमं भी इसके अधीन

CG Examination Law: विधानसभा में शुक्रवार को छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल विधेयक 2026 पारित होने के साथ ही राज्य की भर्ती प्रणाली में बड़ा संस्थागत बदलाव तय हो गया। इस कानून के माध्यम से राज्य में छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल की स्थापना की जाएगी, जो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती प्रक्रिया को एकीकृत, पारदर्शी और समयबद्ध बनाएगा।
विधेयक के ये हैं प्रमुख प्रावधान
मंडल में एक अध्यक्ष और अधिकतम तीन सदस्य होंगे। इसके साथ ही सचिव, परीक्षा नियंत्रक और अन्य अधिकारी-कर्मचारी होंगे तथा व्यावसायिक परीक्षा मंडल के अधिकारी-कर्मचारी भी इसके अंतर्गत माने जाएंगे। मंडल को यह अधिकार होगा कि वह चयन प्रक्रिया के संचालन का दायित्व किसी एजेंसी को सौंप सके। इसके लिए पाठ्यक्रम समिति, परीक्षा समिति और वित्त समिति का गठन भी किया जाएगा।
तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सीधी भर्ती करेगा मंडल
यह मंडल राज्य सरकार के सभी विभागों के अधिसूचित तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया आयोजित करेगा। साथ ही वैधानिक निकायों, मंडलों, प्राधिकरणों और अन्य संस्थानों की भर्तियां भी इसके दायरे में आएंगी। मंडल द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाएं भी आयोजित की जाएंगी।
विधानसभा के बजट सत्र का शुक्रवार को समापन हो गया। अंतिम दिन मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की ओर से लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षा में नकल रोकने के लिए नया विधेयक पेश किया गया। इसमें सत्ता और विपक्ष के विधायकों ने हिस्सा लिया। इसके बाद छत्तीसगढ़ (लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक 2026 सर्वसम्मति से पारित किया गया।





