CG Bar License Fee Reduce: सरकार का बड़ा फैसला – बार लाइसेंस फीस और न्यूनतम गारंटी में कटौती, कारोबारियों को बड़ी राहत
1 अप्रैल 2026 से नई दरें लागू, लाइसेंस फीस और मिनिमम गारंटी में कटौती से बार कारोबार को मिलेगी रफ्तार

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छत्तीसगढ़ में होटल-रेस्टोरेंट बार लाइसेंस फीस कम
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स्पेशल बार व क्लब की फीस और मिनिमम गारंटी घटी
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1 अप्रैल 2026 से नई दरें लागू, नए बार खुलने की संभावना
CG Bar License Fee Reduce: छत्तीसगढ़ में शराब कारोबार से जुड़े व्यवसायियों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने होटलों और रेस्टोरेंट में बार संचालन की लाइसेंस फीस में कटौती कर दी है। इसके अलावा स्पेशल बार और क्लब में बार खोलने की शुल्क दरें भी घटाई गई हैं।
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सरकार ने बार लाइसेंस के लिए निर्धारित न्यूनतम गारंटी राशि में भी कमी की है। जानकारों का कहना है कि इस फैसले से प्रदेश में नए बार खुलने की संभावनाएं बढ़ेंगी और कारोबारी गतिविधियों को गति मिलेगी।
नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी। इस तारीख के बाद नए बार लाइसेंस और पुराने बार के नवीनीकरण पर कम फीस देनी होगी।
क्लब में बार खोलना आसान
आबकारी आयुक्त कार्यालय से जारी आदेश के मुताबिक अब 7 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में बार खोलने के लिए 24 लाख से 18 लाख रुपए तक फीस ली जाएगी। ये फीस एफएल-2 क और एफएल-3 क जैसी कैटेगरी के बार के लिए निर्धारित की गई है। क्लब में बार खोलना भी अब पहले से आसान हो गया है। इसके लिए पूर्व में ली जा रही निर्धारित शुल्क कम कर दी गई है।
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न्यूनतम बैंक गारंटी फीस भी कम की
आदेश में बताया गया है कि थ्री स्टार और इससे ज्यादा के स्टार वाले होटलों की लाइसेंस फीस भी कम कर दी गई है। सभी बार के लिए न्यूनतम बैंक गारंटी की फीस में भी कमी कर दी गई है। हालांकि टाइमिंग में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बार सुबह 11 से रात 11 बजे तक ही खुले रहेंगे।
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FL 3-FL4 के बार के लिए ये शर्त
लाइसेंस की शर्तों के अनुसार एफएल-3 और एफएल-4 के रैंक के बार में 750 रुपए से कम के क्वार्टर की बिक्री बैन रहेगी। इसके अलावा एफएल-3 और एफएल-4 रैंक के बार को छोड़कर बाकी किसी भी बार में 1140 रुपए से कम की बोतल नहीं बेची जा सकेगी।





