Chhattisgarhछत्तीसगढ

Birth Death Certificate: छत्तीसगढ़ में अब जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र सिर्फ ऑनलाइन, ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह खत्म

Birth Death Certificate: अब छत्तीसगढ़ में जन्म और मृत्यु प्रमाण-पत्र ऑनलाइन ही बनेंगे, ऑफलाइन व्यवस्था पूरी तरह से बंद कर दी गई है।
केंद्र सरकार ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए संशोधित ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। इन प्रमाण पत्रों को बनाने के लिए छत्तीसगढ़ में अब ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। केंद्र सरकार के इस नियम को प्रदेश में भी लागू किया गया है। रायपुर समेत राज्य के सभी जिलों में जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र को ऑनलाइन बनाना ही अनिवार्य किया गया है।

अमित बघेल पर कार्यवाही करने पूज्य सिन्धी पंचायत चाम्पा ने दिया ज्ञापन

दो साल पहले अधिनियम में हुआ बदलाव

केंद्र सरकार ने जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में 2023 में बदलाव किया है। इस बदलाव के अनुसार, अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे बच्चों की जन्म तिथि को प्रमाणित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र ही एकमात्र मान्य दस्तावेज होगा। लेकिन, इस तारीख से पहले जन्मे बच्चों के लिए अन्य वैकल्पिक दस्तावेज भी जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में मान्य रहेंगे

इन प्रमाण-पत्रों को ही मान्यता

राज्य में अप्रैल 2023 के बाद जन्मे हर बच्चे के लिए ऑनलाइन जारी जन्म प्रमाण पत्र को ही मान्यता दी गई है। इससे यह साफ है कि अक्टूबर 2023 से पहले जन्मे बच्चों के लिए जन्म तिथि के प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण पत्र जरूरी नहीं है।

जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऐसे करें अप्लाय

आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

https://crsorgi.gov.in

यह भारत सरकार के Office of the Registrar General & Census Commissioner का सेंट्रल सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (CRS) पोर्टल है।

लायंस क्लब चांपा की सेवा पहल: वृद्ध आश्रम में चादर-फल वितरण, गौशाला में मनाई गोपाष्टमी

जन्म प्रमाण-पत्र (Birth Certificate) के लिए प्रक्रिया

चरण 1: रजिस्ट्रेशन करें

  • वेबसाइट पर जाएं → “Citizen Registration” पर क्लिक करें।
  • मां/पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी और पता भरें।
  • एक यूजरनेम और पासवर्ड बनाएं।

चरण 2: लॉगिन करें

  • ई-मेल पर आए लिंक से अकाउंट ऐक्टिव करें और लॉगिन करें।
  • चरण 3: आवेदन भरें
    • “Registration of Birth” फॉर्म चुनें।
    • बच्चे का नाम (अगर नाम तय नहीं है तो बाद में जोड़ा जा सकता है), जन्म तिथि, जन्म स्थान (हॉस्पिटल/घर), माता-पिता का विवरण भरें।
    • आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें (जैसे हॉस्पिटल डिस्चार्ज स्लिप, पहचान पत्र आदि)।

    चरण 4: सबमिट करें

    मृत्यु प्रमाण-पत्र (Death Certificate) के लिए प्रक्रिया

    • वही वेबसाइट (https://crsorgi.gov.in) पर जाएं।
    • “Registration of Death” चुनें।
    • मृतक का नाम, मृत्यु तिथि, स्थान, कारण आदि भरें।
    • हॉस्पिटल/डॉक्टर की रिपोर्ट, पहचान पत्र आदि दस्तावेज अपलोड करें।
    • आवेदन सबमिट कर Acknowledgement Number लें।
    • सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है।

    जरूरी दस्तावेज

    • जन्म प्रमाण-पत्र के लिए: हॉस्पिटल रिपोर्ट, माता-पिता का पहचान पत्र, पता प्रमाण
    • मृत्यु प्रमाण-पत्र के लिए: हॉस्पिटल डेथ सर्टिफिकेट या ग्राम पंचायत/नगर निगम की रिपोर्ट, मृतक का पहचान पत्र

    मोबाइल से आवेदन

    • पोर्टल मोबाइल-फ्रेंडली है, आप मोबाइल ब्राउज़र से भी आवेदन कर सकते हैं।
    • कई राज्यों (जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश) ने इसे अपने राज्य पोर्टल से भी जोड़ा है।

 

Preeti Singh

Priti Singh is a senior journalist at INN24 News with extensive experience covering crime, governance, public policy, and regional affairs in Chhattisgarh Her reporting focuses on factual accuracy, administrative accountability, and issues of public interest. Areas of Expertise • India and Chhattisgarh politics and governance • State and regional affairs (Chhattisgarh) • Public administration • Investigative reporting Editorial Responsibility Priti Singh follows strict fact-checking and editorial standards and adheres to INN24 News’ Editorial Policy. 📧 Contact: manni200390@gmail.com Profile Last Updated: 20 January 2026