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Indian Railway:ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने वाले हो जाएं सावधान,अब लगेगा भारी जुर्माना,रेलवे ने बदला नियम

Indian Railway: ट्रेन से हर रोज लाखों यात्री यात्रा करते हैं. वहीं ट्रेन की यात्रा सुविधाजनक बनाने के लिए लोगों को रेलवे के जरिए काफी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाती है. ट्रेन से कहीं भी यात्रा करनी है तो लोगों को ट्रेन टिकट की दरकार पड़ती है. रेलवे को इससे आमदनी भी होती है लेकिन कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है लोग ट्रेन से बिना टिकट लिए यात्रा करते हुए पकड़े जाते हैं. ऐसे में लोगों पर जुर्माना भी लग सकता है.

ट्रेन टिकट

ट्रेन से बिना टिकट यात्रा करना दंडनीय अपराध है. अगर ट्रेन से बिना टिकट यात्रा किए हुए पकड़ जाते हैं तो यात्री पर जुर्माना भी लग सकता है. इसके अलावा सजा का भी प्रावधान है. ऐसे में कभी भी ट्रेन से बिना टिकट के यात्रा नहीं करनी चाहिए. रेलवे अधिनियम के तहत इस बात की जानकारी दी गई है कि बिना टिकट यात्रा करने पर कितना जुर्माना लगेगा.

अगर कोई शख्स बिना ट्रेन टिकट के यात्रा करता हुआ मिलता है तो रेलवे अधिनियम की धारा 138 के तहत यात्री पर फाइन लगाया जाएगा. इसके तहत उसने जितनी दूरी तय की है या जिस स्टेशन से ट्रेन चली है, उसके लिए सामान्य सिंगल किराया और अतिरिक्त शुल्क यानी ₹250/- या किराए के बराबर जो भी अधिक हो, वो वसूल किया जाएगा. इसके अलावा यात्री को जेल में डालने का भी प्रावधान है.

रेलवे टिकट की बुकिंग
ऐसे में हमेशा ट्रेन की टिकट लेकर ही यात्रा करनी चाहिए. ट्रेन की टिकट रेलवे स्टेशन पर टिकट काउंटर से ली जा सकती है या फिर ऑनलाइन भी ट्रेन की टिकट बुक की जा सकती है. IRCTC की वेबसाइट और ऐप के माध्यम से रेलवे टिकट की बुकिंग आसानी से की जा सकती है. ऐसे में हमेशा वैध रेलवे टिकट के जरिए ही यात्रा की जानी चाहिए.

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