बिलासपुर High Court ने मेडिकल PG प्रवेश प्रक्रिया की रद्द, गड़बड़ी को लेकर दायर की गई थी याचिका

Bilaspur News : बिलासपुर हाईकोर्ट ने प्रदेश में मेडिकल स्नातकोत्तर (पीजी) में प्रवेश की प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है। प्रवेश प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में आदेश जारी करते हुए मेडिकल पीजी में नये सिरे से प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने और इसका लाभ सभी सबंधित उम्मीदवारों को देने का आदेश जारी किया है। याचिका पर सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा, जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच में हुई।
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बता दें कि मेडिकल पीजी में प्रवेश को लेकर डॉ. यशवंत राव और डॉ. पी. राजशेखर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसमें कहा गया था, कि वे सेवारत डॉक्टर हैं और उन्होंने 2024 की प्रवेश परीक्षा में अच्छी रैंक हासिल की है। नियमों के अनुसार, सेवारत श्रेणी के तहत पात्रता के लिए उम्मीदवार को 31 जनवरी 2024 तक कम से कम तीन वर्षों की सेवा पूरी करनी अनिवार्य है। काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान पता चला कि कई अपात्र उम्मीदवारों को गलत तरीके से सेवारत श्रेणी में शामिल कर लिया गया।