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शराब घोटाला केस में भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को बड़ा झटका, ED विशेष कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की

रायपुर : छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी विशेष कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने चैतन्य बघेल की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अब चैतन्य को जेल में ही रहना होगा।

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जानकारी के अनुसार, चैतन्य की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने निर्णय सुरक्षित रखा था, जिस पर आज फैसला सुनाया गया।

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इससे पहले एसीबी-ईओडब्ल्यू की टीम ने 15 अक्टूबर को रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विशेष अदालत में पेश किया था। अदालत ने उस दौरान उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दिया था। वे 29 अक्टूबर तक जेल में रहेंगे।