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Balodabazar violence case : देवेंद्र यादव समेत 7 पर आरोप तय, कोर्ट में ट्रायल शुरू; गवाहों के बयान होंगे दर्ज

Balodabazar violence case : बलौदाबाजार में जून 2024 को हुई हिंसा और आगजनी के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय में 2 अप्रैल 2025 को सुनवाई हुई। इस केस में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव समेत 7 लोगों पर आरोप तय किए गए हैं। कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (IPC) और लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 की विभिन्न धाराओं के तहत अभियोग तय किया है। अब इन सभी पर बलौदाबाजार आगजनी कांड के आरोपी के रूप में मुकदमा चलेगा। सुनवाई के बाद अगली तारीख पर अभियोजन पक्ष अपने साक्ष्य पेश करेगा।

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कोर्ट में सुनवाई

विशेष लोक अभियोजक मुकुंद देशपांडे ने बताया कि 10 जून 2024 को बलौदाबाजार के दशहरा मैदान में सतनामी समाज की एक आमसभा हुई थी, जिसे आंदोलन सभा का नाम दिया गया। इस सभा में दिए गए भाषणों, उकसावे और षड्यंत्र के कारण हिंसा और आगजनी की घटनाएं हुईं। अभियोजन पक्ष ने इस मामले में अभियोग पत्र पेश किया था, जिसके आधार पर कोर्ट ने आज आरोप तय किए।

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आरोपियों पर IPC की धारा 153A (धर्म के आधार पर वैमनस्य फैलाना), 505(1) (उकसाने वाले बयान), 120B (आपराधिक षड्यंत्र), 147 (दंगा), 148, 149, 186 (सार्वजनिक कार्य में बाधा), 353 (लोक सेवक पर हमला), 332, 333, 307 (हत्या का प्रयास), 435, 436 (आगजनी), 441 (अपराधिक अतिक्रमण), 427 (संपत्ति को नुकसान), 201 (सबूत मिटाना), और लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3 और 4 के तहत अभियोग तय किया गया है। सभी आरोपियों ने कोर्ट में आरोपों से इनकार किया है। अब ट्रायल की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें अभियोजन पक्ष अपने गवाह और साक्ष्य पेश करेगा।

आरोपी कौन-कौन?

इस मामले में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के अलावा दिनेश कुमार चतुर्वेदी, मोहन बंजारे, किशोर नौरंगे, राजकुमार सतनामी, ओमप्रकाश बंजारे और नितेश उर्फ निक्कू टंडन को आरोपी बनाया गया है। सभी आरोपी सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद थे।

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