Chhattisgarh : तोमर बंधुओं की जमानत याचिका बिलासपुर हाईकोर्ट में स्वीकार, 19 अगस्त को होगी सुनवाई

बिलासपुर : रायपुर के चर्चित हिस्ट्रीशीटर तोमर बंधुओं की जमानत याचिका बिलासपुर हाईकोर्ट ने स्वीकार कर ली है. गिरफ्तारी से बचने के लिए हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र और रोहित तोमर ने अधिवक्ता मनहर साहू के माध्यम से याचिका दायर की है. जमानत याचिका पर 19 अगस्त को चीफ जस्टिस की बैंच में सुनवाई होगी. बता दें कि तोमर बंधुओं के खिलाफ तेलीबांधा और पुरानी बस्ती रायपुर थाने में 7 मामले दर्ज हैं. दोनों भाई फरार चल रहे हैं.
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रायपुर पुलिस लगातार तोमर बंधुओं की खोजबीन कर रही है. पुलिस ने आरोपियों की सूचना देने वाले को 5,000 रुपये नगद इनाम देने की भी घोषणा की है. वहीं हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र और रोहित तोमर की संपत्ति को कुर्क करने की याचिका को अदालत ने स्वीकार कर लिया है. रायपुर सेशन कोर्ट ने चार प्रॉपर्टी की कुर्की के लिए रायपुर कलेक्टर को प्रतिवेदन भेजा है, जिसमें तीन प्रॉपर्टी वीरेंद्र तोमर और एक प्रॉपर्टी रोहित तोमर की शामिल है.
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तोमर बंधुओं के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत दर्ज मामले
वीरेंद्र और रोहित तोमर के खिलाफ पुरानी बस्ती थाना में भारतीय दंड संहिता की धारा 308(2), 111(1) और छत्तीसगढ़ ऋणियों संरक्षण अधिनियम की धारा 04 के तहत मामला दर्ज है। दोनों आरोपी 5 जून 2025 को यह अपराध घटित कर फरार हो गए थे। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए, लेकिन अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी फरारी के दौरान गंभीर अपराध करने की क्षमता रखते हैं और उनका खुले में घूमना समाज के लिए घातक हो सकता है। यही वजह है कि रेगुलेशन के पैरा 80-A के तहत कार्रवाई करते हुए इनकी सूचना देने पर इनाम घोषित किया गया है।