सिनेमा हॉल में अब सस्ता खाना, ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी टैक्स, जीएसटी काउंसिल में ये बड़े फैसले

जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक मंगलवार को संपन्न हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई अहम मुद्दों पर फैसले लिए गए। बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का निर्णय लिया गया है। सीतारमण ने कहा कि निजी संगठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं के लिए जीएसटी पर छूट की पेशकश की है। ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनों पर 28% टैक्स लगाया जाएगा।

कैंसर की इंपोर्टेड दवा पर छूट

वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद ने कैंसर से संबंधित दवाओं, दुर्लभ बीमारियों की दवाओं और विशेष चिकित्सा उद्देश्यों के लिए खाद्य उत्पादों को GST टैक्स से छूट दी है।

इन आइटम पर जीएसटी में कटौती

बैठक में निर्णय लिया गया कि कच्चे/बिना तले हुए एक्सट्रूडेट स्नैक पैलेट पर जीएसटी दरें 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है। मछली में घुलनशील पेस्ट पर दरें घटकर 5 फीसदी हो गई है। नकली जरी धागों पर दरें 5 फीसदी की गईं।

सिनेमा हॉल में भोजन और पेट पदार्थों पर जीएसटी घटाया

बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में जानकारी देते हुए राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि सिनेमा हॉल में खाने-पीने के समान पर जीएसटी कटौती का निर्णय लिया गया है। अब 18 प्रतिशत की जगह 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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