Chhattisgarh News : पॉक्सो मामले की जांच में बड़ी लापरवाही, महिला प्रधान आरक्षक चंद्रकला साहू निलंबित
महिला प्रधान आरक्षक चंद्रकला साहू पर जांच में नियमों की अवहेलना और संदिग्ध गतिविधियों के आरोप, डिप्टी पुलिस कमिश्नर ने किया निलंबन का आदेश

रायपुर : कबीर नगर थाना में दर्ज एक गंभीर पॉक्सो प्रकरण की विवेचना के दौरान स्वेच्छाचारिता और संदिग्ध आचरण सामने आने पर महिला प्रधान आरक्षक को निलंबित कर दिया गया है। डिप्टी पुलिस कमिश्नर पश्चिम क्षेत्र रायपुर द्वारा जारी आदेश के अनुसार महिला प्रधान आरक्षक क्रमांक 1507 चन्द्रकला साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। जानकारी के अनुसार थाना कबीर नगर में अपराध क्रमांक 13/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2), 87, 04(2) एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 के अंतर्गत मामला दर्ज है। इस संवेदनशील प्रकरण की विवेचना महिला प्रधान आरक्षक चन्द्रकला साहू द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान उनके द्वारा नियमों के विपरीत आचरण, स्वेच्छाचारिता और संदिग्ध गतिविधियां सामने आने पर वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लिया।
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डिप्टी पुलिस कमिश्नर पश्चिम क्षेत्र संदीप पटेल ने आदेश जारी करते हुए कहा कि जांच में पाई गई अनियमितताओं को देखते हुए महिला प्रधान आरक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर रक्षित केंद्र रायपुर से संबद्ध किया जाता है। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। पुलिस विभाग के सूत्रों के अनुसार, पॉक्सो जैसे गंभीर और संवेदनशील मामलों में विवेचना के दौरान पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और कानून के अनुरूप कार्रवाई अत्यंत आवश्यक होती है। ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या संदिग्ध भूमिका पीड़ित के न्याय को प्रभावित कर सकती है।
इसी कारण वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई गई है। यह कार्रवाई पुलिस विभाग के भीतर अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में अहम मानी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी स्तर पर कानून के पालन में चूक या कर्तव्य में लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, विशेषकर बच्चों से जुड़े अपराधों में। फिलहाल संबंधित प्रकरण की विवेचना आगे जारी है और आवश्यक होने पर अन्य अधिकारियों की भूमिका की भी समीक्षा की जा सकती है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।










































