
जिला शिक्षा कार्यालय, सक्ती के अंतर्गत आने वाले विकासखण्डों के विद्यालय हेतु स्वच्छता सामग्री क्रय में अनियमितता की शिकायत पर कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर के पत्र क्रमांक/शिकायत/नं.क्र. 186/2024/926, दिनांक 13.03.2024 द्वारा जाच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। उक्त जांच प्रतिवेदन अनुसार श्री श्याम लाल वारे, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी डभरा, श्री व्ही. के. सिदार, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, जैजैपुर एवं श्री टी.एस. जगत, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी मालखरौदा द्वारा शासकीय विद्यालय हेतु स्वच्छता सामग्री के क्रय के लिए भण्डार क्रय नियम एवं क्रय आदेश की शर्तों का पालन न करते हुए सामग्री के भौतिक सत्यापन तथा गुणवत्ता परीक्षण के बिना, गुणवत्ताहीन सामग्री क्रय किया गया है।
2/उक्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही करते हुए अनुशासनहीनता के साथ शासन के नियमों की अवहेलना की गई है। उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत गंभीर कदाचार है।

3/अतएव, राज्य शासन, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 (1) (क) के तहत् –
(1) श्री श्याम लाल वारे, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, डभरा,
(2) श्री व्ही० के० सिदार, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी जैजैपुर,
(3) श्री टी०एस० जगत तत्कालीन विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, मालखरौदा,
को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है
निलंबन अवधि मे उक्त लोक सेवकों का मुख्यालय कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, सक्ती नियत किया गया है। निलंबन अवधि में निलंबित लोक सेवकों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी





